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दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तब्लीगी जमात से जुड़े 70 लोगों के खिलाफ 16 मामलों को किया खारिज – Delhi News Daily

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Last updated: July 17, 2025 11:38 am
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दिल्ली हाई कोर्ट ने तब्लीगी जमात मामले में 70 भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशी नागरिकों की मेजबानी करने के आरोप में दर्ज 16 मामलों को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया।क्या है पूरा मामला?

दिल्ली हाई कोर्ट ने तब्लीगी जमात मामले में 70 भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशी नागरिकों की मेजबानी करने के आरोप में दर्ज 16 मामलों को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया।

delhi high court
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में विदेशी लोगों की मेजबानी करने के लिए 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को खारिज कर दिया। गुरुवार को न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए आरोपों को रद्द कर दिया।

अदालत ने 70 भारतीयों से संबंधित 16 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। इन सभा याचिकाओं का एडवोकेट आशिमा मंडला ने किया था, तथा उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील की थी।

क्या है पूरा मामला?

मार्च 2020 में जब तब्लीगी जमात का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तब दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही थी। उस दौरान जब कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की कोविड-19 जांच की गई, तो उनमें से कई लोग संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के तहत महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने के मामला दर्ज किया था।

इसके बाद उच्च न्यायालय में केस को खारिज करने के लिए 16 याचिका दाखिल की गई। दिल्ली पुलिस ने विदेशी लोगों की मेजबानी करने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की दलीलों का विरोध किया था और कहा था कि आरोपी स्थानीय निवासियों ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेशों का उल्लंघन करते हुए निजामुद्दीन मरकज में आए लोगों को शरण दी थी।

अभिषेक पाण्डेय

लेखक के बारे मेंअभिषेक पाण्डेयअभिषेक पाण्डेय जुलाई 2025 से नवभारत टाइम्स से जुड़े हैं। जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की है। दैनिक जागरण के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। पत्रकारिता में तीन वर्ष से अधिक का अनुभव है। राजनीति, अपराध और जन सरोकार से जुड़ी खबरों में रुचि है।… और पढ़ें



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