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अवैध निर्माण की शिकायतों के बहाने लोगों से वसूली के कारोबार पर HC सख्त ! – Delhi News Daily

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Last updated: August 17, 2025 10:59 am
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दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण की शिकायतों के नाम पर वसूली करने वाले एक छोले-भटूरे विक्रेता अनिल लोधी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल को वकील बाबू लाल गुप्ता के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो इस वसूली में शामिल थे।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कही ये बातबार काउंसिल को दिए निर्देशहाई कोर्ट ने सुनाया फैसलाजांच में खुलासा

दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण की शिकायतों के नाम पर वसूली करने वाले एक छोले-भटूरे विक्रेता अनिल लोधी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल को वकील बाबू लाल गुप्ता के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो इस वसूली में शामिल थे।

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नई दिल्लीः अवैध और अनधिकृत निर्माण की शिकायतों के बहाने लोगों से जबरन वसूली करने के लिए छोले-भटूरे बेचने वाले एक शख्स और रोहिणी कोर्ट में चैबर लेकर बैठे एक वकील के बीच सांठगांठ ने दिल्ली हाई कोर्ट को चिंता में डाल दिया। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 7 अगस्त को जारी फैसले में अनिल लोधी नाम के शख्स पर 10 लाख का जुर्माना लगाया और उसे इसके भुगतान के लिए छह हफ्तों का वक्त दिया। कोर्ट ने जुर्माने की वसूली का दूसरा रास्ता भी तय किया है। इसके अलावा दिल्ली बार काउंसिल (BCD) को उस वकील के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कहा गया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कही ये बात

मामले को चौकाने वाला बताते हुए कोर्ट ने कहा कि एक ओर, अदालत को अनधिकृत निर्माणों के मामलों से सख्ती से निपटना होता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्माण करने वाले व्यक्तियों से धन उगाही करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग न करे। कोर्ट ने कहा कि अदालत के सामने होने वाली कार्यवाही न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक गंभीर प्रक्रिया है, न कि कुछ व्यक्तियों के गैरकानूनी मंसूबों में मदद करने के लिए।

बार काउंसिल को दिए निर्देश

जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) को निर्देश दिया कि वह कथित एनजीओ ‘ग्रीन गोल्ड अर्थ ऑफ वर्ल्ड’ के साथ एडवोकेट बाबू लाल गुप्ता और यहां याचिकाकर्ता (अनिल लोधी) की साफ मिलीभगत को लेकर सामने आए तथ्यों के आधार पर वकील के आचरण की जांच करे और नियमों का उल्लंघन साबित होने पर जरूरी कार्रवाई करे।

हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

हाई कोर्ट ने जिन तीन याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया, वे सभी आजाद मार्केट आरडब्ल्यूए (रजि.) द्वारा दायर की गई थीं, जिनमें प्रतिवादियों को रोशनारा रोड और रानी झांसी रोड, झंडेवालान स्थित कुछ दुकानों में किए जा रहे अवैध और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई, लेकिन तथ्यों की जांच करने पर याचिकाकर्ता आजाद मार्केट आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी अनिल लोधी और उनके वकील बाबू लाल गुप्ता की कलई कोर्ट के सामने खुल गई। लोधी को उक्त एनजीओ का ट्रस्टी भी बताया गया था।

जांच में खुलासा

कोर्ट ने गौर किया कि इस व्यक्ति ने इस वकील के जरिए ऐसे कई केस दाखिल कर रखे हैं और सभी मामले अलग अलग जगहों पर अनधिकृत निर्माण के बारे में हैं। ऐसे ही एक मामले में रोहिणी कोर्ट से 2019 में पारित एक जजमेंट के हवाले से कोर्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि अनिल लोधी न केवल बिजली चोरी के मामले में शामिल था, बल्कि उसे एनडीपीएल/बीएसईएस यमुना के अधिकारी को वेश धरकर जबरन वसूली में शामिल होने के लिए दोषी भी ठहराया गया था। वकील की जांच कराने पर पता चला कि रोहिणी कोर्ट परिसर में उसे जो चैबर आवंटित है, वो बाहर से तो ज्यादातर समय बंद रहता है, पर उसके पते पर उक्त आरडब्ल्यए और एनजीओ चल रहे हैं।

प्राची यादव

लेखक के बारे मेंप्राची यादवप्राची यादव नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट और कंज्यूमर कोर्ट की रिपोर्टिंग।
2006 से पत्रकारिता में सक्रिय। कोर्ट रिपोर्टिंग में 15 साल का अनुभव। जनता के हित और जानकारी से जुड़ेी संबंधित खबरों के लिए Prachi.Yadav@timesgroup.com पर संपर्क कर सकते हैं।
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