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आप लोगों को सीवर मिक्स पानी पीने के लिए कह रहे हैं… हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को लगाई फटकार – Delhi News Daily

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Last updated: July 4, 2025 6:16 am
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को राजधानी के कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने जल बोर्ड से कहा कि वे लोगों को सीवर मिक्स पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं।लोगों को मिल रहा सीवर मिक्स पानीराजधानी कि इन इलाकों से जुड़ा मामलास्वच्छ पेयजल के अधिकारों का उल्लंघन

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को राजधानी के कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने जल बोर्ड से कहा कि वे लोगों को सीवर मिक्स पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

delhi high court delhi jal board
नई दिल्ली : राजधानी के कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई का मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को सीवर मिक्स पानी पीने के लिए कह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक को अदालत नहीं आ जाता तब तक आप जाकर खुद चेक भी नहीं करते। यह मामला पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल की गंदी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने योजना विहार में पुरानी पाइपलाइन बदलने के संबंध में सख्त निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने इसके लिए 16 अगस्त तक की टाइमलाइन तय की। हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि नाकाम रहने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

लोगों को मिल रहा सीवर मिक्स पानी

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जलबोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि लोगों को सीवर मिक्स पानी मिल रहा है, इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले का दायरा बढ़ाकर उसमें पूरी दिल्ली को शामिल करने से इनकार किया। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप अगर पूरी दिल्ली का मुद्दा उठाएंगे तो हाई कोर्ट के लिए उसे मॉनिटर कना मुश्किल होगा।

राजधानी कि इन इलाकों से जुड़ा मामला

पेशे से वकील ध्रुव गुप्ता ने इस मामले में एक जनहित याचिका पर दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सीवर/सीवेज के साथ मिश्रित अत्यधिक दूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण योजना विहार, आनंद विहार, जागृति एन्क्लेव और पूर्वी दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के निवासियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा बहुत खतरे में है। अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड के वकील को इस मुद्दे पर अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने और शुक्रवार को अवगत कराने को कहा।

स्वच्छ पेयजल के अधिकारों का उल्लंघन

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया था कि यदि निरीक्षण के दौरान कोई दोष पाया जाता है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, तो इसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नागरिकों के स्वच्छ पेयजल के अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि पीने योग्य पानी के रूप में अत्यधिक दूषित सीवर के पानी की इस तरह की आपूर्ति से बुजुर्गों और बच्चों सहित निवासियों को गंभीर स्वास्थ्य बीमारियां हो सकती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है।

प्राची यादव

लेखक के बारे मेंप्राची यादवप्राची यादव नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट और कंज्यूमर कोर्ट की रिपोर्टिंग।
2006 से पत्रकारिता में सक्रिय। कोर्ट रिपोर्टिंग में 15 साल का अनुभव। जनता के हित और जानकारी से जुड़ेी संबंधित खबरों के लिए Prachi.Yadav@timesgroup.com पर संपर्क कर सकते हैं।
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