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कपिल मिश्रा को राहत, दिल्ली की अदालत ने 2020 दंगा मामले में जांच के आदेश को किया रद्द – Delhi News Daily

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Last updated: November 10, 2025 12:36 pm
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दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें दिल्ली पुलिस को 2020 के दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच करने के निर्देश दिए गए थे।दंगा मामले में अतिरिक्त जांच के आदेश रद्दआदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचे थे कपिल मिश्राकिसकी अर्जी पर दिया था जांच का आदेश?दिल्ली पुलिस की दलील

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें दिल्ली पुलिस को 2020 के दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच करने के निर्देश दिए गए थे।

Rouse Avenue Court
नई दिल्ली: दिल्ली दंगा मामले में बीजेपी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को 2020 के दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच करने का निर्देश देने वाले आदेश को रद्द कर दिया।

दंगा मामले में अतिरिक्त जांच के आदेश रद्द

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मजिस्ट्रेट अदालत के पहले के आदेश में मामले में कपिल मिश्रा की संलिप्तता की अतिरिक्त जांच की मांग की गई थी। कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस दोनों ने उस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। अपने फैसले में सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार सुनवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचे थे कपिल मिश्रा

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह कपिल मिश्रा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आगे जांच के आदेश को चुनौती दी थी। यह मामला फरवरी 24 से 26, 2020 के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ा है, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

किसकी अर्जी पर दिया था जांच का आदेश?

इस साल 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे जांच के आदेश दिए थे। इसके एक हफ्ते बाद, कपिल मिश्रा के कोर्ट का रुख करने पर सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के जांच संबंधी आदेश पर रोक लगा दी थी।

दिल्ली पुलिस की दलील

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने अदालत में दलील दी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास आगे जांच के आदेश देने का अधिकार नहीं था। एसपीपी प्रसाद ने अदालत को बताया कि दंगों में कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की पहले ही जांच की जा चुकी है और वह इन दंगों के संगठन या भड़काने के लिए जिम्मेदार नहीं पाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि मिश्रा के खिलाफ कोई आपत्तिजनक या सबूतन सामग्री नहीं मिली।

वरुण शैलेश

लेखक के बारे मेंवरुण शैलेशवरुण शैलेश, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। वे करंट अफेयर्स, राजनीति, सोशल इश्यूज और फीचर का 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। 2009 में न्यूज एजेंसी IANS से करियर की शुरुआत की। हिंदुस्तान (हिंदुस्टान टाइम्स ग्रुप) के सेंट्रल डेस्क पर 5 साल से अधिक समय तक रहे। इसके बाद दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन का संपादकीय पेज संभाला। सात साल से ज्यादा समय प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद उन्होंने 2018 में आजतक (वेबसाइट) जॉइन किया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव 2018 और लोकसभा चुनाव 2019 कवर किया। इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल टीम को लीड किया। 2021 में दैनिक भास्कर डिजिटल टीम में पहुंचे, जहां वुमन टीम को लीड किया। इस दौरान उन्होंने फूड, कल्चर, रिलेशनशिप पर लिखा। अब NBT डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेन (IIMC) दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें



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