Sign In

Delhi News Daily

  • Home
  • Fashion
  • Business
  • World News
  • Technology
  • Sports
  • Politics
  • Lifestyle
  • Entertainment
Reading: केजरीवाल, सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पेश करे ED, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश – Delhi News Daily
Share

Delhi News Daily

Font ResizerAa
Search
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Delhi News Daily > Blog > Entertainment > केजरीवाल, सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पेश करे ED, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश – Delhi News Daily
Entertainment

केजरीवाल, सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पेश करे ED, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश – Delhi News Daily

delhinewsdaily
Last updated: August 13, 2025 7:19 am
delhinewsdaily
Share
SHARE


दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी की कॉपी रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है।

ED must submit sanction to prosecute Kejriwal Sisodia
AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पेश करे ED
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी की कॉपी रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने यह आदेश AAP के उन राजनेताओं के आवेदन पर पारित किया जिन्होंने मामले में ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी थी कि इसमें अनिवार्य अभियोजन मंजूरी का अभाव था।

आबकारी नीति घोटाला मामले में दिया निर्देश
केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने बेंच को बताया कि एजेंसी द्वारा दायर पहली छह चार्जशीट में से किसी में भी उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं था। दावा किया कि ED के पास जरूरी मंजूरी नहीं थी, जिससे कार्रवाई पर असर पड़ा। ED का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि जरूरी मंजूरी मिल गई है और निचली अदालत के समक्ष पेश की गई है।

एनबीटी डेस्क

लेखक के बारे मेंएनबीटी डेस्कदेश, दुनिया, खेल की खबर हो या फिर सियासत के गलियारों की अंदर की बात, हर खबर आप तक पहुंचाता है NBT न्यूज डेस्क।… और पढ़ें