दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी की कॉपी रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है।

आबकारी नीति घोटाला मामले में दिया निर्देश
केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने बेंच को बताया कि एजेंसी द्वारा दायर पहली छह चार्जशीट में से किसी में भी उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं था। दावा किया कि ED के पास जरूरी मंजूरी नहीं थी, जिससे कार्रवाई पर असर पड़ा। ED का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि जरूरी मंजूरी मिल गई है और निचली अदालत के समक्ष पेश की गई है।
