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‘गाजीपुर मुर्गा मंडी में अवैध कटाई भयानक’, दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने ऐसा क्यों कहा? क्या है मामला – Delhi News Daily

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Last updated: January 31, 2026 2:54 am
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दिल्ली हाई कोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गियों और अन्य पक्षियों की लगातार हो रही अवैध कटाई को भयानक करार दिया है।बेनतीजा रही थी गाजीपुर मुर्गा मंडी की पिछली जांच

दिल्ली हाई कोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गियों और अन्य पक्षियों की लगातार हो रही अवैध कटाई को भयानक करार दिया है।

delhi high court
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गियों और दूसरे पक्षियों की लगातार हो रही अवैध कटाई को भयानक बताया है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को इलाके की तस्वीरों को देखा और पूछा कि क्या कोर्ट के 24 सितंबर, 2018 के गाजीपुर मंडी में ऐसे कत्ल पर रोक लगाने वाले आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा, यह भयानक है। बेंच पशु कल्याण कार्यकर्ता गौरी मौलेखी की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोर्ट के 2018 के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था।

कोर्ट ने एमसीडी और अन्य सिविक एजेंसियों को अपने पिछले आदेशों का पालन न करने के आरोप वाली कोर्ट की अवमानना याचिका पर दो हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान, मौलेखी ने कुछ तस्वीरें पेश कीं, जिससे कि यह दिखाया जा सके कि कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है।

कोर्ट ने इलाके में पक्षियों की कटाई पर रोक लगा दी थी। अधिकारियों से सभी पर्यावरण और प्रदूषण की रोकथाम से जुड़े नियमें का पालन करते हुए एक प्रॉपर मार्केट स्थापित करने की योजना बनाने को कहा था। एडवोकेट तुषार सन्नू ने एमसीडी की ओर से कोर्ट में कहा कि निगम ने गलती करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है। अगर कोई बिना लाइसेंस के बूचड़खाना चलाता हुआ या लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो निगम कार्रवाई करेगा।

बेनतीजा रही थी गाजीपुर मुर्गा मंडी की पिछली जांच

2023 में भी इसी तरह की एक अवमानना याचिका हाई कोर्ट में गौरी मौलेखी ने दायर की थी। उन्होंने तब भी गाजीपुर मुर्गा मडी में पर्यावरण नियमों के खिलाफ पक्षियों की कटाई का दावा करते हुए हाई कोर्ट के 2018 के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया था। लेकिन, कोर्ट के निर्देश पर जांच पर निकले अधिकारियों को तब वहा न तो कोई अवैधता नजर आई और न ही किसी कानून का उल्लघन होता मिला। नतीजतन, कोर्ट ने रिपोर्ट पर यकीन कर लिया और याचिका को निपटा दिया। अब तीन साल बाद फिर उसी तरह के आरोपो के साथ नई अवमानना याचिका कोर्ट के सामने है, यह तय करना है कि क्या कार्यकर्ता के दावे बे दम है या अधिकारियों की ओर से
कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति हो रही है।

अशोक उपाध्याय

लेखक के बारे मेंअशोक उपाध्यायअशोक उपाध्याय, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर ड‍िज‍िटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव। साल 2014 में नवभारत टाइम्स हिंदी अखबार से पत्रकारिता के सफर की शुरुआत की थी। पॉलिटिक्स, खेल, क्राइम बीट पर रिपोर्टिंग में महारत। अमर उजाला देहरादून में भी सेंट्रल डेस्क पर काम किया है। साथ ही कई चुनावों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पिछले पांच साल से NBT डिजिटल में न्यूज डेस्क पर काम कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स को पकड़ने और एआई टूल्स के इस्तेमाल की अच्छी समझ है। JIMMC नोएडा से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें



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