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दिल्ली एम्स के आसपास ठंड में ठिठुरते मरीज, तीमारदार, हाई कोर्ट ने वकीलों से किया ये आग्रह – Delhi News Daily

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Last updated: January 16, 2026 9:45 am
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर वकीलों से AIIMS को डोनेशन देने की अपील की है। इससे एम्स की तरफ से उन मरीजों, अटेंडेंट और उनके परिवार वालों को रहने की जगह मिल सकेगी जो कड़ाके की ठंड में अस्पताल के बाहर सोने को मजबूर हैं।बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जताई सहमतिस्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर वकीलों से AIIMS को डोनेशन देने की अपील की है। इससे एम्स की तरफ से उन मरीजों, अटेंडेंट और उनके परिवार वालों को रहने की जगह मिल सकेगी जो कड़ाके की ठंड में अस्पताल के बाहर सोने को मजबूर हैं।

delhi high court news
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट में एम्स के आसपास मरीजों, उनके परिवारवालों के सबवे और आसपास कड़ाके की ठंड में खुले में सोने से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट में, शॉर्ट टर्म उपायों के साथ ही एक लॉन्ग-टर्म उपाय के तौर पर, अंसारी नगर (AIIMS के वेस्ट कैंपस) में लगभग 2 एकड़ जमीन पर 3,000 बेड वाला विश्राम सदन स्थापित करने का प्रस्ताव की जानकारी दी गई। स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, 3000 बेड वाला शेल्टर एक गैर-सरकारी संगठन सेवा सदन आरोग्य फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया में दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों से आर्थिक मदद का अनुरोध किया।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जताई सहमति

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट एन हरिहरण कोर्ट के सामने वर्चुअली पेश हुए। एन हरिहरण ने बार की तरफ से इसमें योगदान के लिए सहमति जताई। कोर्ट को यह भी बताया कि पंजाब संकट के लिए उन्होंने कुछ फंड जुटाया था, जिसमें से कुछ पैसा अभी उनके पास है। एम्स को इस काम के लिए पुराने फंड को तत्काल रिलीज किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि हम एम्स एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशों की सराहना करते हैं, खासकर इसके एडिशनल डायरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन) की तरफ से दिखाए गए जोश की। कोर्ट ने कहा कि बेघर लोगों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स ने कोशिशें की हैं और अधिकारियों और सिविक एजेंसियों की सराहना की। कोर्ट ने एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी नाइट शेल्टर में कोई कमी है, उसे तुरंत ठीक किया जाए और जरूरी कदम उठाए जाएं।

स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश

कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि पिछले दो दिनों में हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों और बड़े अधिकारियों से लगातार नजर रखने की उम्मीद है। हम एजेंसियों की कोशिशों की तारीफ करते हैं। अदालत ने कहा, हमें भरोसा है कि तुरंत आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए जो भी जरूरी होगा, वह किया जाएगा और सही कदम उठाए जाएंगे।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज 24 जनवरी को एक मीटिंग करें, जिसमें सभी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब इस मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी। इससे पहले, कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार या उसकी एजेंसियां शीतलहर में बेघर लोगों को आश्रय देने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकतीं। बेंच ने निर्देश दिया था कि अस्पतालों के आसपास के सबवे को आज शाम तक DUSIB अपने कब्जे में ले ले ताकि अधिक से अधिक बेड और सुविधाओं के साथ जरूरी इंतजाम किए जा सकें।

प्राची यादव

लेखक के बारे मेंप्राची यादवलगभग 19 साल से पत्रकारिता में हैं। सात साल तक एक दिल्ली-एनसीआर न्यूज चैनल में विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। प्रोग्रामिंग और एंकरिंग भी की। टीवी से ही लीगल रिपोर्टिंग की शुरुआत हुई। उस दौरान, जिला अदालतों और दिल्ली हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट तक की रिपोर्टिंग की। 2013 में नवभारत टाइम्स से जुड़ीं। यहां पर शुरुआत जिला अदालतों, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और उपभोक्ता अदालतों की रिपोर्टिंग से हुई। वर्तमान में अन्य सभी अदालतों के साथ दिल्ली हाई कोर्ट भी कवर कर रही हैं।… और पढ़ें



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