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Reading: दिल्ली की अदालत ने यौन उत्पीड़न पर FIR के अनुरोध वाली याचिका कर दी खारिज, जानें क्या है वजह – Delhi News Daily
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दिल्ली की अदालत ने यौन उत्पीड़न पर FIR के अनुरोध वाली याचिका कर दी खारिज, जानें क्या है वजह – Delhi News Daily

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Last updated: November 2, 2025 2:19 pm
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दिल्ली की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की महिला की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि महिला ने पुलिस उपायुक्त से संपर्क करने की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिससे याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सका।

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने उस महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने एक व्यक्ति पर बार-बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख करने से पहले अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
अदालत ने कहा कि महिला ने अर्जी दाखिल करने से पहले अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें उसने शादी का झूठा वादा करके बार-बार यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी, ताक-झांक, पीछा करना, धोखाधड़ी, प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

मजिस्ट्रेट ने एक नवंबर के आदेश में कहा, ‘आवेदन और उसके साथ संलग्न हलफनामे के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शिकायतकर्ता ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) के कार्रवाई नहीं करने के बाद, उसने अपनी शिकायत के साथ पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) से संपर्क किया।’ मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘इस अदालत का मानना है कि आवेदक/शिकायतकर्ता ने बीएनएसएस की धारा 173(4) के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है।’

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) यह प्रावधान करती है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करता है, तो व्यक्ति के पास कानूनी उपाय उपलब्ध है। यह प्रक्रिया पीड़ित व्यक्ति को वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करने की अनुमति देती है।

अदालत ने कहा कि एसएचओ के कार्रवाई नहीं करने के बाद शिकायतकर्ता ने संबंधित डीसीपी से संपर्क नहीं किया, इसलिए बीएनएसएस के कानूनी प्रावधान का पालन नहीं किया गया। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 2021 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक होटल में उसे शादी का झूठा वादा करके उसका यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसका पीछा किया, धमकी दी और उत्पीड़न किया।

अशोक उपाध्याय

लेखक के बारे मेंअशोक उपाध्यायअशोक उपाध्याय, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर ड‍िज‍िटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव। साल 2014 में नवभारत टाइम्स हिंदी अखबार से पत्रकारिता के सफर की शुरुआत की थी। पॉलिटिक्स, खेल, क्राइम बीट पर रिपोर्टिंग में महारत। अमर उजाला देहरादून में भी सेंट्रल डेस्क पर काम किया है। साथ ही कई चुनावों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पिछले पांच साल से NBT डिजिटल में न्यूज डेस्क पर काम कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स को पकड़ने और एआई टूल्स के इस्तेमाल की अच्छी समझ है। JIMMC नोएडा से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें