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दिल्ली दंगा 2020 … उमर और शरजील को नहीं मिली जमानत, जानिए हाई कोर्ट में मामले में कब क्या हुआ? – Delhi News Daily

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Last updated: September 2, 2025 4:36 pm
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Delhi Riots News : दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद समेत दस आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन पर 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया।

delhi high court
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम (यूएपीए) अधिनियम मामले में कार्यकर्ता शरजील इमाम, उमर खालिद और आठ अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।

फरवरी 2020 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के उत्तर-पूर्वी हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें 54 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य लोगों पर दंगों के कथित ‘मास्टरमाइंड’ होने के आरोप में यूएपीए और तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले से जुड़ा घटनाक्रम इस प्रकार है:

अगस्त 2020: इमाम को एक बड़ी साजिश के संबंध में गिरफ्तार किया गया।

सितंबर 2020: खालिद को एक बड़ी साजिश के संबंध में गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों को उसी वर्ष गिरफ्तार किया गया।

2022: अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

2022-24: कई आरोपियों ने अधीनस्थ न्यायालयों के जमानत खारिज करने के आदेशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

नौ जुलाई 2025: हाई कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा।

दो सितंबर 2025 : हाई कोर्ट ने 10 आरोपियों उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद और तस्लीम अहमद की अपीलें खारिज कर दीं।

वरुण शैलेश

लेखक के बारे मेंवरुण शैलेशवरुण शैलेश, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। वे करंट अफेयर्स, राजनीति, सोशल इश्यूज और फीचर का 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। 2009 में न्यूज एजेंसी IANS से करियर की शुरुआत की। हिंदुस्तान (हिंदुस्टान टाइम्स ग्रुप) के सेंट्रल डेस्क पर 5 साल से अधिक समय तक रहे। इसके बाद दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन का संपादकीय पेज संभाला। सात साल से ज्यादा समय प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद उन्होंने 2018 में आजतक (वेबसाइट) जॉइन किया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव 2018 और लोकसभा चुनाव 2019 कवर किया। इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल टीम को लीड किया। 2021 में दैनिक भास्कर डिजिटल टीम में पहुंचे, जहां वुमन टीम को लीड किया। इस दौरान उन्होंने फूड, कल्चर, रिलेशनशिप पर लिखा। अब NBT डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेन (IIMC) दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें