Delhi Riots News : दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद समेत दस आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन पर 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया।

फरवरी 2020 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के उत्तर-पूर्वी हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें 54 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य लोगों पर दंगों के कथित ‘मास्टरमाइंड’ होने के आरोप में यूएपीए और तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले से जुड़ा घटनाक्रम इस प्रकार है:
अगस्त 2020: इमाम को एक बड़ी साजिश के संबंध में गिरफ्तार किया गया।
सितंबर 2020: खालिद को एक बड़ी साजिश के संबंध में गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों को उसी वर्ष गिरफ्तार किया गया।
2022: अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
2022-24: कई आरोपियों ने अधीनस्थ न्यायालयों के जमानत खारिज करने के आदेशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
नौ जुलाई 2025: हाई कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा।
दो सितंबर 2025 : हाई कोर्ट ने 10 आरोपियों उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद और तस्लीम अहमद की अपीलें खारिज कर दीं।