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दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत, बहन की शादी के लिए मिली 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत – Delhi News Daily

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Last updated: December 11, 2025 1:50 pm
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दिल्ली की एक निचली अदालत ने दिल्ली दंगों के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है।कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की थीशर्तों के साथ अदालत ने दी जमानतजमानत अवधि के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रहेगी पाबंदी

दिल्ली की एक निचली अदालत ने दिल्ली दंगों के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है।

Umar Khalid Bail
उमर खालिद को मिली जमानत
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की एक निचली अदालत ने दिल्ली दंगों के आरोपी जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को इस महीने के अंत में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती के साथ उन्हें जमानत दी।

कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की थी

खालिद ने 14 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को निर्धारित है और पारिवारिक समारोहों और तैयारियों के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है। इसलिए कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली।

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में भी उमर खालिद को पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। इससे पहले, 2022 में भी, उसे अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी।

शर्तों के साथ अदालत ने दी जमानत

अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि वह इस तथ्य पर विचार कर रही है कि विवाह आवेदक की सगी बहन का है, इसलिए जमानत दी जा सकती है। लेकिन अंतरिम राहत देते हुए, अदालत ने कई शर्तें भी लगाईं। खालिद को किसी भी गवाह या मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करना है और उसे जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर देना होगा और जमानत अवधि के दौरान इसे सक्रिय रखना होगा।

जमानत अवधि के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रहेगी पाबंदी

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि खालिद अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें और केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलें। उन्हें या तो अपने घर पर या उन स्थानों पर रहना होगा जहां उनके द्वारा बताए गए विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे।

अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद खालिद को 29 दिसंबर की शाम को संबंधित जेल के अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। इसके बाद अधीक्षक अदालत में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

संजीव कुमार

लेखक के बारे मेंसंजीव कुमारसंजीव कुमार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर ड‍िज‍िटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। उन्हें राष्ट्रीय, राजनीति, करेंट अफेयर्स और बिहार- झारखंड की खबरों पर काम करने का 6 साल से अधिक का अनुभव है। वह वर्तमान में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में राष्ट्रीय खबरें, राजनीति और दिल्ली की खबरों को कवर कर रहे हैं। संजीव कुमार ने राष्ट्रीय खबरों पर सबसे अधिक काम किया है। वह नवभारत टाइम्स ज्वॉइन करने से पहले जागरण न्यू मीडिया,वन इंडिया हिंदी और अमर उजाला डिजिटल जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। संजीव कुमार वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली है।… और पढ़ें



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