दिल्ली में शराब की दुकानों पर ओवरचार्जिंग, मिलावट और नाबालिगों को शराब बेचने की शिकायतों पर आबकारी विभाग ने सख्त एडवाइजरी जारी की है। भविष्य में सुधार न होने पर दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। नरेला में मिलावटी शराब बेचने का मामला सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

आबकारी विभाग ने बताया है कि उन्हें रिटेल वेंडरों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इनमें सबसे अधिक शिकायतें ओवरचार्जिंग, दुकानों पर सभी ब्रैड उपलब्ध न होना, कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार, नाबालिगों को शराब बेचना, खुले में शराब पीना और दुकान के आसपास मारपीट बढ़ने जैसे मामलों से जुड़ी हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने जारी की एडवाइजरी
विभाग के डिप्टी कमिश्नर (एक्साइज) तनवीर अहमद द्वारा जारी एडवाइजरी में सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे निगरानी बढ़ाएं और लोगों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर रिटेल शॉप का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि हाल ही में निरीक्षण के दौरान नरेला के एक एल-6 शॉप में शराब में मिलावट और मिलावटी शराब की बिक्री पाई गई थी। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उस रिटेल शॉप का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और एक एफआईआर भी दर्ज की गई है।
क्या है नियम?
दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के तहत शराब में मिलावट या नशीले पदार्थों का मिश्रण एक गंभीर अपराध है और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, नरेला में मिलावटी शराब बिक्री के मामले में डीएसआईआईडीसी ने 6 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।
