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दिल्ली में पुरानी कार को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला- अथॉरिटी को ‘उम्रदराज’ कार जब्त करने का अधिकार – Delhi News Daily

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Last updated: August 3, 2025 2:31 am
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दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर के सामने की सड़क सार्वजनिक जगह है, जहां पुरानी गाड़ियां जब्त की जा सकती हैं।एनफोर्समेंट एजेंसियों को पूरा अधिकारदिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर के सामने की सड़क सार्वजनिक जगह है, जहां पुरानी गाड़ियां जब्त की जा सकती हैं।

car towing in delhi ncr
दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरानी गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया है कि घर के सामने सड़क का एरिया सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेस होता है और ऐसी जगह पर खड़ी प्राइवेट उम्रदराज गाड़ी को जब्त करने का अथॉरिटी को पूरा अधिकार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में यह व्यवस्था दी। एक शख्स ने घर के सामने सड़क पर खींचे गए बॉर्डर (सफेद लाइन) के अपनी ओर की जगह को निजी मानते हुए वहां पुरानी कार खड़ी की थी। दिल्ली नगर निगम ने वह कार जब्त की तो शख्स ने उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी।

एनफोर्समेंट एजेंसियों को पूरा अधिकार

परिवहन विभाग की ‘पब्लिक प्लेस’की परिभाषा पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की कार घर के बाहर गली मैं खड़ी थी। वह जगह पब्लिक प्लेस है। संबंधित गाइडलाइंस के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर खड़ी पुरानी- उम्रदराज गाड़ियों को जब्त करने का एनफोर्समेंट एजेंसियों को पूरा अधिकार है। उसमें कुछ भी अवैध नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह जब्त पुरानी कार को छुड़वाने के लिए संबंधित नियमों के मुताबिक जुर्माना, टोइंग पार्किंग चार्ज और अन्य शुल्क भरे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि वह पुरानी कार को दिल्ली-एनसीआर से बाहर ले जाएगा। इस भरोसे के साथ कोर्ट ने गाड़ी को स्क्रैप करने से प्राधिकारियों को रोक दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

> शख्स ने घर के सामने गली में पुरानी पेट्रोल कार खड़ी की थी।
> दिल्ली नगर निगम ने वह BS IV कार जब्त कर ली थी।
> शख्स की कोर्ट में दलील, कार जहां खड़ी थी, वह निजी जगह।
> हाई कोर्ट ने उसे माना पब्लिक प्लेस, कहा- कार की जब्ती की कार्रवाई में कुछ भी अवैध नहीं।
> दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी पर है बैन।

प्राची यादव

लेखक के बारे मेंप्राची यादवप्राची यादव नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट और कंज्यूमर कोर्ट की रिपोर्टिंग।
2006 से पत्रकारिता में सक्रिय। कोर्ट रिपोर्टिंग में 15 साल का अनुभव। जनता के हित और जानकारी से जुड़ेी संबंधित खबरों के लिए Prachi.Yadav@timesgroup.com पर संपर्क कर सकते हैं।
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