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दिल्ली विस्फोट में वकील से मुलाकात संबंधी सह-आरोपी की याचिका पर आदेश से इनकार, क्या बोला हाई कोर्ट – Delhi News Daily

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Last updated: November 21, 2025 8:20 pm
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Contents
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आरोपी एनआईए मुख्यालय में अपने वकील से मुलाकात करने देने की अनुरोध याचिका को खारिज करने संबंधी निचली अदालत का कोई भी आदेश दिखाने में विफल रहा है।हाई कोर्ट क्या बोला?निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यकःHC17 नवंबर को गिरफ्तार हुआ था वानीवकील से मिलने की अनुमति नहीं दी गई

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आरोपी एनआईए मुख्यालय में अपने वकील से मुलाकात करने देने की अनुरोध याचिका को खारिज करने संबंधी निचली अदालत का कोई भी आदेश दिखाने में विफल रहा है।

Delhi Blast
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला के निकट धीमी गति से चलती कार में हुए विस्फोट मामले के सह-आरोपी जसीर बिलाल वानी की उस याचिका पर आदेश पारित करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिसमें एनआईए मुख्यालय में वकील से मुलाकात करने देने का अनुरोध किया गया था।

हाई कोर्ट क्या बोला?

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आरोपी राष्ट्रीय जांच ब्यूरो (एनआईए) मुख्यालय में अपने वकील से मुलाकात करने देने की अनुरोध याचिका को खारिज करने संबंधी निचली अदालत का कोई भी आदेश दिखाने में विफल रहा है।

निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यकःHC

हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है और अदालत में एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। अदालत ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब वानी के वकील ने दावा किया कि निचली अदालत ने अर्जी को मौखिक रूप से खारिज कर दिया था।

17 नवंबर को गिरफ्तार हुआ था वानी

बता दें कि एनआईए ने वानी को 10 नवंबर को लाल किला के निकट हुए विस्फोट के सिलसिले में 17 नवंबर को गिरफ्तार किया था। घटना में में 15 लोगों की जान चली गई थी। एक निचली अदालत ने 18 नवंबर को उसे 10 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया था। NIA का आरोप है कि वानी ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी को तकनीकी मदद दी थी, जिसमें ड्रोन में बदलाव और रॉकेट असेंबली शामिल थी। एजेंसी का दावा है कि उसके फोन से डिलीट किए गए डेटा में आतंकी ट्रेनिंग वीडियो और बम बनाने के निर्देश मिले हैं, जिनका संबंध लश्कर-ए-तैयबा (LeT) प्रमुख मसूद अज़हर से जुड़ा है।

वकील से मिलने की अनुमति नहीं दी गई

वानी के वकील कौस्तुभ चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि NIA मुख्यालय में बिना कोर्ट आदेश के वकील से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उनका कहना है कि 18 नवंबर को जब वानी को 10 दिन की NIA हिरासत में भेजा गया, तब ट्रायल कोर्ट ने भी मौखिक रूप से ‘लीगल मुलाक़ात’ की अर्जी खारिज कर दी। वहीं NIA ने कोर्ट में तर्क दिया कि वानी ने अभी सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग नहीं किया है और सिर्फ मौखिक दावे के आधार पर नियमों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

वरुण शैलेश

लेखक के बारे मेंवरुण शैलेशवरुण शैलेश, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। वे करंट अफेयर्स, राजनीति, सोशल इश्यूज और फीचर का 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। 2009 में न्यूज एजेंसी IANS से करियर की शुरुआत की। हिंदुस्तान (हिंदुस्टान टाइम्स ग्रुप) के सेंट्रल डेस्क पर 5 साल से अधिक समय तक रहे। इसके बाद दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन का संपादकीय पेज संभाला। सात साल से ज्यादा समय प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद उन्होंने 2018 में आजतक (वेबसाइट) जॉइन किया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव 2018 और लोकसभा चुनाव 2019 कवर किया। इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल टीम को लीड किया। 2021 में दैनिक भास्कर डिजिटल टीम में पहुंचे, जहां वुमन टीम को लीड किया। इस दौरान उन्होंने फूड, कल्चर, रिलेशनशिप पर लिखा। अब NBT डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेन (IIMC) दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें



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