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Reading: नाबालिग पत्नी का यौन उत्पीड़न… आरोपी पति के खिलाफ मामला रद्द करने से अदालत का इनकार – Delhi News Daily
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नाबालिग पत्नी का यौन उत्पीड़न… आरोपी पति के खिलाफ मामला रद्द करने से अदालत का इनकार – Delhi News Daily

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Last updated: November 20, 2025 5:11 pm
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Contents
हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी ऐसे कानून में कोई अपवाद नहीं जोड़ सकती, जो नाबालिग के साथ यौन संबंधों को अपराध मानता है। अदालत ने कहा कि वह परिस्थितियों से प्रभावित है, लेकिन वह कानून से बंधी हुई है।पॉक्सो और बाल विवाह निषेध अधिनियम पर सुनवाईमामला रद्द करने की मांग पर क्या बोला हाई कोर्टअदालत ने संसद से पारित कानून का दिया हवालाकोर्ट ने इस आचरण की चर्चा कीमामला क्या है, जिस पर अदालत कर रही थी सुनवाई

हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी ऐसे कानून में कोई अपवाद नहीं जोड़ सकती, जो नाबालिग के साथ यौन संबंधों को अपराध मानता है। अदालत ने कहा कि वह परिस्थितियों से प्रभावित है, लेकिन वह कानून से बंधी हुई है।

Court
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की से शादी करने के बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी ऐसे कानून में कोई अपवाद नहीं जोड़ सकती, जो नाबालिग के साथ यौन संबंधों को अपराध मानता है। अदालत ने कहा कि वह परिस्थितियों से प्रभावित है, लेकिन वह कानून से बंधी हुई है। यह उन कठिन मामलों में से एक है, जहां मानवीय आधार पर न्याय की इच्छा मजबूत है, लेकिन कानून के प्रावधान उससे भी अधिक मजबूत हैं।

पॉक्सो और बाल विवाह निषेध अधिनियम पर सुनवाई

अदालत एक याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें एक व्यक्ति और उसके माता-पिता ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत आरोपों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी। वहीं पीड़िता ने कहा था कि वह अपने पति, जिससे उसका एक बच्चा है, और ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती है और उसका कभी यौन उत्पीड़न नहीं किया गया।

मामला रद्द करने की मांग पर क्या बोला हाई कोर्ट

जस्टिस संजीव नरूला ने 2023 में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि अभियोजन को शुरू में ही खत्म करने से यह संदेश जाने का खतरा होगा कि बाल विवाह और नाबालिगों के साथ यौन संबंधों को समारोह आयोजित करके और सहवास जारी रखकर रोका जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में मामला रद्द करना अनिवार्य रूप से इस विचार को न्यायिक समर्थन देने जैसा माना जाएगा कि नाबालिगों की शादी को कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सकता है, बशर्ते शादी करने वाले बाद में खुद को एक स्थापित परिवार के रूप में पेश कर दें। इसने कहा है कि अदालतें ‘लगभग वयस्क सहमति वाले संबंधों’ के लिए अपवाद नहीं बना सकतीं, जब 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की सहमति पॉक्सो अधिनियम के तहत अप्रासंगिक हो।

अदालत ने संसद से पारित कानून का दिया हवाला

जस्टिस ने कहा कि चूंकि संसद ने 18 वर्ष की उम्र तय की है, जिससे कम आयु यौन सहमति को मान्यता नहीं देता, इसलिए यह अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार का उपयोग करते हुए न्याय करने के नाम पर ‘लगभग वयस्क, सहमति वाले संबंधों’ को अपवाद नहीं कह सकती। अदालत ने कहा कि ऐसा करना व्याख्या से लेकर कानून तक की सीमा को पार करना होगा।

कोर्ट ने इस आचरण की चर्चा की

अदालत ने यह भी कहा कि किसी नाबालिग से जुड़े रिश्ते में बाद में हुई कोई भी घटना, चाहे वह न्याय और मानवीय आधार पर कितनी भी प्रभावशाली क्यों न लगे, जैसे दोनों का साथ रहना, बच्चे का जन्म होना, या अब पीड़िता को आपत्ति न होना, उस आचरण को वैध नहीं बना सकती, जिसे कानून ने घटना के समय अपराध माना था।जस्टिस ने कहा, ‘इसलिए, अदालतों को उन मामलों में ‘सहमति से संबंध’ जैसी भाषा इस्तेमाल करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जहां कानून के अनुसार एक पक्ष बच्चा (नाबालिग) हो। ऐसे मामलों में सही जांच यह होती है कि क्या अभियोजन यह साबित कर पाया है कि पीड़ित की उम्र नाबालिग थी और प्रतिबंधित कृत्य हुआ था। जब ये दोनों बातें साबित हो जाती हैं, तो नाबालिग की तथाकथित ‘सहमति’ को आपराधिक जिम्मेदारी से बचाव के रूप में नहीं लिया जा सकता।’

मामला क्या है, जिस पर अदालत कर रही थी सुनवाई

प्राथमिकी की शुरुआत घरेलू हिंसा से जुड़ी एक कॉल से हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उस व्यक्ति ने लड़की से शादी तब की थी जब वह 16 साल 5 महीने की थी, और यह शादी दोनों पक्षों के माता-पिता की सहमति से हुई थी। वे पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे।अब वयस्क हो चुकी लड़की अपने बच्चे के साथ अदालत में पेश हुई और कहा कि यह रिश्ता स्वैच्छिक था तथा उसने अदालत से मामले को बंद करने का आग्रह किया।अदालत ने प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि पीड़िता को उसके नवजात बच्चे के साथ देखकर यह बात समझ में आई कि यह कार्यवाही एक युवा परिवार की स्थिरता से जुड़ी हुई है।

वरुण शैलेश

लेखक के बारे मेंवरुण शैलेशवरुण शैलेश, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। वे करंट अफेयर्स, राजनीति, सोशल इश्यूज और फीचर का 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। 2009 में न्यूज एजेंसी IANS से करियर की शुरुआत की। हिंदुस्तान (हिंदुस्टान टाइम्स ग्रुप) के सेंट्रल डेस्क पर 5 साल से अधिक समय तक रहे। इसके बाद दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन का संपादकीय पेज संभाला। सात साल से ज्यादा समय प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद उन्होंने 2018 में आजतक (वेबसाइट) जॉइन किया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव 2018 और लोकसभा चुनाव 2019 कवर किया। इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल टीम को लीड किया। 2021 में दैनिक भास्कर डिजिटल टीम में पहुंचे, जहां वुमन टीम को लीड किया। इस दौरान उन्होंने फूड, कल्चर, रिलेशनशिप पर लिखा। अब NBT डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेन (IIMC) दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें



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