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नाबालिग पोती के यौन उत्पीड़न केस में बुजुर्ग की सजा घटाकर 5 साल किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने बताई वजह – Delhi News Daily

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Last updated: January 7, 2026 5:31 pm
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दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 में अपनी नाबालिग पोती का यौन उत्पीड़न करने के दोषी 65-वर्षीय एक शख्स की सजा को 10 साल से घटाकर पांच साल कर दिया है।10 साल की सजा को घटाकर 5 वर्ष कियादादी ने 2015 में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थीमेडिकल जांच में देरी, रिकॉर्ड पर कोई फोरेंसिक साक्ष्य नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 में अपनी नाबालिग पोती का यौन उत्पीड़न करने के दोषी 65-वर्षीय एक शख्स की सजा को 10 साल से घटाकर पांच साल कर दिया है।

Delhi High Court
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 में अपनी नाबालिग पोती का यौन उत्पीड़न करने के दोषी 65-वर्षीय एक शख्स की सजा को 10 साल से घटाकर पांच साल कर दिया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि पीड़ित बच्ची के निजी अंगों से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति के संबंध में आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं होते हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान नाबालिग ‘अपीलकर्ता द्वारा उसके निजी अंगों से छेड़छाड़ की बात पर लगातार कायम रही है’।

10 साल की सजा को घटाकर 5 वर्ष किया

हाई कोर्ट ने छह जनवरी को पारित अपने फैसले में कहा, ‘अपीलकर्ता की लगभग 65 वर्ष की उम्र को ध्यान में रखते हुए उसकी मूल सजा को पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास में बदल दिया गया है, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यूनतम अनिवार्य सजा है।’

दादी ने 2015 में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, छह-वर्षीय पीड़िता की दादी ने 2015 में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पति ने उसकी पोती का यौन उत्पीड़न किया। हालांकि, उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया था, बच्ची के बयान में कई विसंगतियां थीं और प्राथमिकी दर्ज करने में भी अनुचित देरी हुई थी।

मेडिकल जांच में देरी, रिकॉर्ड पर कोई फोरेंसिक साक्ष्य नहीं

अदालत ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और इसकी वजह से पीड़ित बच्चे की मेडिकल जांच में देरी के कारण रिकॉर्ड पर कोई फोरेंसिक साक्ष्य नहीं है। जज ने कहा कि हालांकि यह स्थापित कानून है कि यौन उत्पीड़न की शिकार बच्ची की एकमात्र गवाही के आधार पर सजा बरकरार रखी जा सकती है और अदालत को पुष्टि पर जोर देने की जरूरत नहीं है, ऐसे मामलों में संबंधित गवाही उत्कृष्ट गुणवत्ता की होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा, ‘वर्तमान मामले में उक्त शर्त पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि नाबालिग पीड़िता के विभिन्न बयानों में कई विसंगतियां हैं।’

वरुण शैलेश

लेखक के बारे मेंवरुण शैलेशवरुण शैलेश, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। वे करंट अफेयर्स, राजनीति, सोशल इश्यूज और फीचर का 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। 2009 में न्यूज एजेंसी IANS से करियर की शुरुआत की। हिंदुस्तान (हिंदुस्टान टाइम्स ग्रुप) के सेंट्रल डेस्क पर 5 साल से अधिक समय तक रहे। इसके बाद दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन का संपादकीय पेज संभाला। सात साल से ज्यादा समय प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद उन्होंने 2018 में आजतक (वेबसाइट) जॉइन किया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव 2018 और लोकसभा चुनाव 2019 कवर किया। इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल टीम को लीड किया। 2021 में दैनिक भास्कर डिजिटल टीम में पहुंचे, जहां वुमन टीम को लीड किया। इस दौरान उन्होंने फूड, कल्चर, रिलेशनशिप पर लिखा। अब NBT डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेन (IIMC) दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें



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