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पारिवारिक विवादों में गोपनीयता की कोई गुंजाइश नहीं… संजय कपूर केस में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी – Delhi News Daily

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Last updated: September 26, 2025 8:37 pm
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Contents
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति के विवाद में शामिल सभी पक्षों को मीडिया के साथ उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और देनदारियों समेत जायदाद संबंधी ब्योरा साझा करने पर शुक्रवार को रोक लगा दी। जानें अदालत ने और क्या कहा।दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहानॉ डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर कही ये बातअगर सब कुछ सीलबंद लिफाफे में होगा तो…समायरा और कियान ने वसीयत की वैधता पर सवाल उठाएजानिए सुनवाई के दौरान आई कौन-कौन सी दलीलेंजस्टिस ज्योति सिंह ने क्या कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति के विवाद में शामिल सभी पक्षों को मीडिया के साथ उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और देनदारियों समेत जायदाद संबंधी ब्योरा साझा करने पर शुक्रवार को रोक लगा दी। जानें अदालत ने और क्या कहा।

delhi High Court On Sunjay Kapoor Case
संजय कपूर केस में दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में प्रिया कपूर की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने संजय कपूर के उत्तराधिकार विवाद में नॉन डिसक्लोजर एग्रीमेंट (एनडीए) की मांग की थी। शुक्रवार को सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसे मामलों में गोपनीयता का कोई स्थान नहीं होता। हालांकि, कोर्ट ने प्रिया कपूर को विवादित वसीयत और संपत्ति की लिस्ट सीलबंद लिफाफे में जमा करने की अनुमति दी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि संजय कपूर की दूसरी पत्नी के बच्चों, समायरा और कियान पर नॉन डिस्क्लोजर रिपोर्ट लागू नहीं होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बड़ा सवाल सामने आया। क्या संपत्ति के झगड़ों में कोई बात गुप्त रखी जा सकती है? अदालत ने प्रिया कपूर को विवादित वसीयत और संपत्ति की लिस्ट ‘सीलबंद लिफाफे’ में जमा करने की इजाजत दी। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रखी गई। प्रिया कपूर ने पहले नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की मांग की थी। यह एग्रीमेंट संजय कपूर की दूसरी पत्नी के बच्चों, समायरा और कियान पर लागू होता। कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रिया की यह नॉन डिस्क्लोजर रिपोर्ट वाली मांग नहीं मानी जाएगी।

नॉ डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर कही ये बात

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह ‘गोपनीयता क्लब’ के लिए कोई आदेश नहीं देगा। यह बात तब कही गई जब वकीलों ने मीडिया को संपत्ति की लिस्ट और मामले से जुड़ी जानकारी न बताने पर सहमति जताई। इस मामले में नॉन डिस्क्लोजर रिपोर्ट का मुद्दा सबसे ज्यादा विवादित रहा है। गुरुवार को जस्टिस ज्योति सिंह ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा आदेश ‘समस्या पैदा कर सकता है’। इससे बच्चों को जानकारी पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं मिलेगा।

अगर सब कुछ सीलबंद लिफाफे में होगा तो…

जस्टिस ज्योति सिंह ने पूछा कि अगर सब कुछ सीलबंद लिफाफे में होगा, तो आप लिखित जवाब कैसे दाखिल करेंगे और मामलों पर बहस कैसे करेंगे? उन्होंने आगे कहा कि अगर वे गोपनीयता से बंधे होंगे, तो वे अपने मामले का बचाव कैसे कर पाएंगे? प्रिया कपूर ने शुक्रवार तक नॉ डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की अपनी मांग छोड़ दी थी। इसके बजाय, वह ‘सीलबंद लिफाफे’ में दस्तावेज जमा करने पर सहमत हो गईं।

समायरा और कियान ने वसीयत की वैधता पर सवाल उठाए

‘सीलबंद लिफाफा’ एक ऐसा तरीका है, जिससे संवेदनशील दस्तावेज आम जनता की नजरों से बचे रहते हैं। लेकिन मामले से जुड़े लोगों को उन तक पहुंच मिल जाती है। समायरा और कियान के लिए इसका मतलब है कि वे किसी समझौते की गोपनीयता से बंधे नहीं रहेंगे। इससे उन्हें वसीयत की जांच करने और उसे चुनौती देने का अधिकार बना रहेगा। समायरा और कियान ने वसीयत की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रिया कपूर पर संजय कपूर के बैंक खातों को खाली करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने इस वसीयत को ‘फर्जी वसीयत’ बताया है।

जानिए सुनवाई के दौरान आई कौन-कौन सी दलीलें

जस्टिस सिंह ने आदेश दिया कि संजय कपूर की चल और अचल संपत्तियों की एक लिस्ट कोर्ट में जमा की जाए। यह लिस्ट उनकी मां रानी कपूर और उनकी पहली शादी के बच्चों के साथ भी साझा की जाएगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ये जानकारियां सार्वजनिक न की जाएं। लेकिन कोर्ट ने प्रिया की NDA वाली मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया। भारतीय उत्तराधिकार कानून में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जैसा तरीका लगभग कभी नहीं सुना गया है।

जस्टिस ज्योति सिंह ने क्या कहा

जस्टिस सिंह ने कहा कि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वारिस को उस संपत्ति का विवरण जानने का एक निर्विवाद अधिकार है, जिसके वे हकदार हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें संपत्ति का खुलासा करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना कहा गया था कि इसे सार्वजनिक न किया जाए। आपको जानने का अधिकार है।

समायरा और कियान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि इस स्पष्ट रूप से फर्जी वसीयत के अनुसार, उन्हें सब कुछ से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि दो खाते खाली कर दिए गए हैं और 6 फीसदी हिस्सा हड़प लिया गया है। मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। छिपाने के लिए क्या है? भारत के सबसे बड़े संपत्ति विवादों में भी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को कभी इजाजत नहीं मिली है।

रुचिर शुक्ला

लेखक के बारे मेंरुचिर शुक्लारुचिर शुक्ला, फरवरी 2020 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से जुड़े हैं। करियर की शुरुआत 2011 में न्यूज एजेंसी से की। इस दौरान रिपोर्टिंग के जरिए बड़ी खबरों को ब्रेक किया। राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम, पॉजिटिव न्यूज में विशेषज्ञता रखते हैं। करीब 12 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है।… और पढ़ें



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