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मार्च 2026 के बाद यमुना के डूब क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेगी DMRC, दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किए निर्देश – Delhi News Daily

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Last updated: December 30, 2025 7:26 pm
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि डीएमआरसी 31 मार्च 2026 के बाद यमुना के डूब क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह आदेश एक याचिका पर आया है जिसमें डूब क्षेत्र में डीएमआरसी के संयंत्रों को हटाने की मांग की गई थी।अदालत ने DMRC को 31 मार्च 2026 तक का समय दियाअदालत ने क्षेत्र को खुला छोड़ने का निर्देश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि डीएमआरसी 31 मार्च 2026 के बाद यमुना के डूब क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह आदेश एक याचिका पर आया है जिसमें डूब क्षेत्र में डीएमआरसी के संयंत्रों को हटाने की मांग की गई थी।

delhi high court (1)
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) 31 मार्च 2026 के बाद यमुना के डूब क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें क्षेत्र से हटने के 11 दिसंबर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद डीएमआरसी द्वारा डूब क्षेत्र में ‘बैचिंग प्लांट’ और ‘कास्टिंग यार्ड’ संचालित करने का मुद्दा उठाया गया है।

अदालत ने 22 दिसंबर के एक आदेश में कहा कि यह ‘आश्चर्यजनक’ है कि डीएमआरसी के ‘बैचिंग प्लांट’ और ‘कास्टिंग यार्ड’ को हटाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीठ ने गौर किया कि डीएमआरसी ने इसके लिए और समय की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत ने DMRC को 31 मार्च 2026 तक का समय दिया

पीठ ने कहा कि यह अदालत एक अपवाद के तौर पर मशीनरी, उपकरणों और ‘बैचिंग प्लांट’ व ‘कास्टिंग यार्ड’ आदि को वहां से हटाने के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय देना उचित समझती है, क्योंकि डीएमआरसी दिल्ली शहर में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजना और सहायक विकास कार्यों में लगी हुई है। अदालत कहा कि एक अप्रैल से डीएमआरसी अपनी गतिविधियों के लिए इस क्षेत्र के किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं करेगी।

अदालत ने क्षेत्र को खुला छोड़ने का निर्देश दिया

आदेश में निर्देश दिया गया है कि अपनी गतिविधियां बंद करने और उपकरण हटाने के बाद डीएमआरसी बागवानी और वन विभाग के परामर्श से यह सुनिश्चित करेगी कि उनके कब्जे वाला क्षेत्र खुला छोड़ दिया जाए और वहां कोई मलबा नहीं हो और इसे इसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाए।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को सौंपे जाने से पहले डूब क्षेत्र से मलबा पूरी तरह साफ किया जाए। अदालत ने डीडीए को 10 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अभिषेक पाण्डेय

लेखक के बारे मेंअभिषेक पाण्डेयअभिषेक पाण्डेय, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कंसल्टेंट राइटर हैं। उन्हें करंट अफेयर्स,राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर काम करने का तीन वर्ष से अधिक का अनुभव है। साथ ही इन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 को काफी करीब से कवर किया है। वर्तमान में NBT (DIgital)में राष्ट्रीय खबरें,राजनीति और दिल्ली से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रहे हैं। अभिषेक TIL समूह में जुड़ने से पहले दैनिक जागरण में बतौर सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की है। साथ ही गूगल द्वारा फेक न्यूज वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है।… और पढ़ें



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