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Reading: राजनीति में आपको मोटी चमड़ी वाला होना … बीजेपी नेता की याचिका पर हाई कोर्ट की ओर से आया ये जवाब – Delhi News Daily
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राजनीति में आपको मोटी चमड़ी वाला होना … बीजेपी नेता की याचिका पर हाई कोर्ट की ओर से आया ये जवाब – Delhi News Daily

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Last updated: September 23, 2025 8:10 pm
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Contents
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को आलोचना सहने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन व्यंग्य और मानहानि में अंतर करना होगा। अदालत भाजपा नेता गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने एक टेलीविजन कार्यक्रम में अपने पहनावे को लेकर सोशल मीडिया से ‘अपमानजनक’ सामग्री हटाने की मांग की है।भाटिया की ओर से पेश वकील ने क्या कहा?वकील बोले- यह निजता का हनन…

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को आलोचना सहने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन व्यंग्य और मानहानि में अंतर करना होगा। अदालत भाजपा नेता गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने एक टेलीविजन कार्यक्रम में अपने पहनावे को लेकर सोशल मीडिया से ‘अपमानजनक’ सामग्री हटाने की मांग की है।

bhatia
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि जो व्यक्ति राजनीति में होता है, उसे ‘मोटी चमड़ी’ (आलोचनाओं को सहने) वाला होना चाहिए, लेकिन व्यंग्य और मानहानि के बीच अंतर करना होगा। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

अर्जी में, भाटिया ने इस महीने की शुरुआत में एक टेलीविजन समाचार कार्यक्रम में उनके पहनावे को लेकर सोशल मीडिया से ‘अपमानजनक’ सामग्री हटाने की मांग की है। कार्यक्रम में उन्हें ‘बिना पैंट/पायजामा’ के कुर्ता पहने कथित तौर पर देखा गया था।

भाटिया की ओर से पेश वकील ने क्या कहा?

भाटिया की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने ‘शॉर्ट्स’ पहना हुआ था और कैमरामैन ने गलती से उनके शरीर का निचला हिस्सा दिखा दिया।
उन्होंने दावा किया कि घटना से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट भाटिया की निजता का उल्लंघन करते हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए।

न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को एकपक्षीय व्यादेश (इनजंक्शन) पारित करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और मामले की सुनवाई 25 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी। न्यायाधीश ने कहा, ‘हमें बहुत सावधान रहना होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ऐसे मामलों में एकपक्षीय आदेश पारित नहीं करना चाहिए। हमें बहुत सावधान रहना होगा।’

वकील बोले- यह निजता का हनन…

वकील ने दलील दी कि तस्वीर उनके घर की ‘निजता में ली गई थी’ और उनकी सहमति के बिना इसे प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, ‘यह मेरी (भाटिया की) निजता का हनन है। मैं अपने घर की निजता में बैठा था। ऐसी तस्वीरें मेरी सहमति के बिना प्रसारित नहीं की जा सकतीं।’

इस पर न्यायाधीश ने कहा, ‘वे आपके घर में जबरन नहीं घुसे थे। जब आप राजनीति में हैं, तो आपको मोटी चमड़ी वाला होना पड़ेगा। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या व्यंग्यात्मक है और क्या अपमानजनक। इसलिए, फिलहाल हमें आपत्तिजनक और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों में अंतर करना होगा।’ हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि अश्लील टिप्पणियों को हटाना होगा।

अभिषेक पाण्डेय

लेखक के बारे मेंअभिषेक पाण्डेयअभिषेक पाण्डेय, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कंसल्टेंट राइटर हैं। उन्हें करंट अफेयर्स,राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर काम करने का तीन वर्ष से अधिक का अनुभव है। साथ ही इन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 को काफी करीब से कवर किया है। वर्तमान में NBT (DIgital)में राष्ट्रीय खबरें,राजनीति और दिल्ली से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रहे हैं। अभिषेक TIL समूह में जुड़ने से पहले दैनिक जागरण में बतौर सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की है। साथ ही गूगल द्वारा फेक न्यूज वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है।… और पढ़ें



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