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रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर दिल्ली में पहली FIR, किस कानून के तहत दर्ज हुआ मुकदमा? – Delhi News Daily

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Last updated: January 6, 2026 11:25 pm
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दिल्ली पुलिस ने एक ड्राइवर पर गलत साइड से गाड़ी चलाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई धारा के तहत केस दर्ज किया है।कितनी सजा हो सकती है?दिल्ली पुलिस सख्तआम लोगों के लिए सबक

दिल्ली पुलिस ने एक ड्राइवर पर गलत साइड से गाड़ी चलाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई धारा के तहत केस दर्ज किया है।

delhi wrong side challan
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ड्राइवर पर केस दर्ज किया है जो रॉन्ग साइड पर गाड़ी चला रहा था। यह किसी भी यूनियन टेरिटरी में पहली बार हुआ है। पुलिस ने इसके लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई धारा का इस्तेमाल किया है। यह कदम राजधानी में ट्रैफिक नियमों को और सख्ती से लागू करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

यह FIR 3 जनवरी को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने इसकी शिकायत की थी। खबर के मुताबिक, आरोपी अमन, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है, रविवार शाम करीब 4:45 बजे हनुमान मंदिर रेड लाइट के पास गलत दिशा में गाड़ी चला रहा था।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, उस समय ड्राइवर के पास न तो वैलिड लाइसेंस था और न ही गाड़ी का इंश्योरेंस। हालांकि, उस पर जो कानूनी कार्रवाई की गई है, वह खास तौर पर BNS की धारा 281 के तहत की गई है। यह धारा सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने से जुड़ी है, जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है। धारा 281 का इस्तेमाल इसलिए खास है क्योंकि BNS, जिसने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है, 1 जुलाई 2023 को ही लागू हुई है।

कितनी सजा हो सकती है?

इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल, 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अधिकारियों का यह कदम सिर्फ चालान काटने से आगे बढ़कर, खतरनाक ड्राइविंग को रोकने के लिए एक सख्त कानूनी रास्ता अपनाने का संकेत देता है। हालांकि, FIR दर्ज होने के बाद भी आरोपी को जमानत मिल गई। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि उस पर लगे आरोप BNS की जमानती धाराओं के तहत आते हैं।

दिल्ली पुलिस सख्त

ट्रैफिक उल्लंघन के लिए BNS के तहत यह पहली FIR दिल्ली में गंभीर ट्रैफिक उल्लंघनों से निपटने के तरीके में एक संभावित बदलाव का संकेत देती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक मिसाल कायम करेगा। इसका मतलब है कि गलत साइड ड्राइविंग जैसे खतरनाक स्टंट अब सिर्फ कंपाउंड फाइन या चालान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आपराधिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं।

यह नई धारा, यानी BNS की धारा 281, उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। पहले जहां ऐसी गलतियों पर सिर्फ जुर्माना लगता था, वहीं अब जेल भी हो सकती है। यह दिखाता है कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है।

आम लोगों के लिए सबक

यह घटना आम लोगों के लिए भी एक सीख है। सभी को चाहिए कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दूसरों की जान को खतरे में न डालें। गलत साइड से गाड़ी चलाना सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर अपराध है जो किसी भी पल किसी की जान ले सकता है। इसलिए, सभी ड्राइवरों को सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षित ड्राइविंग करनी चाहिए।

अशोक उपाध्याय

लेखक के बारे मेंअशोक उपाध्यायअशोक उपाध्याय, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर ड‍िज‍िटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव। साल 2014 में नवभारत टाइम्स हिंदी अखबार से पत्रकारिता के सफर की शुरुआत की थी। पॉलिटिक्स, खेल, क्राइम बीट पर रिपोर्टिंग में महारत। अमर उजाला देहरादून में भी सेंट्रल डेस्क पर काम किया है। साथ ही कई चुनावों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पिछले पांच साल से NBT डिजिटल में न्यूज डेस्क पर काम कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स को पकड़ने और एआई टूल्स के इस्तेमाल की अच्छी समझ है। JIMMC नोएडा से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें



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