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शरजील इमाम को 10 दिन की मिली अंतरिम जमानत, भाई की शादी में शामिल होने की गुजारिश की थी – Delhi News Daily

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Last updated: March 9, 2026 1:06 pm
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student activist Sharjeel Imam
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दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।इमाम की ओर से दायर याचिक पर दी राहत20 से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूरसुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से कर दिया था मना

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

student activist Sharjeel Imam
शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

इमाम की ओर से दायर याचिक पर दी राहत

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने इस महीने होने वाले विवाह समारोह में शामिल होने के लिए छह सप्ताह की जमानत का अनुरोध किया था।

20 से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर

अदालत ने अपने आदेश में 20 से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर की। इमाम उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से कर दिया था मना

  • जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से मना कर दिया था। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा था कि प्रॉसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पर काफी सामग्री पेश की, जिससे पहली नजर में यह साबित होता है कि आरोपी साजिश में शामिल थे।
  • उसी समय, कोर्ट ने मामले के पांच और आरोपियों – गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद – को जमानत दे दी थी, यह देखते हुए कि उनकी भूमिकाएं खालिद और इमाम से अलग थीं।
  • इमाम और कई दूसरे लोगों पर दंगों की साज़िश के मामले में अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) और पहले के इंडियन पीनल कोड के नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
  • दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपी कथित साज़िश के “मास्टरमाइंड” थे, और उसने अपने केस में भाषणों और दूसरी चीज़ों का ज़िक्र किया है।
वरुण शैलेश

लेखक के बारे मेंवरुण शैलेशवरुण शैलेश, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। वे करंट अफेयर्स, राजनीति, सोशल इश्यूज और फीचर का 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। 2009 में न्यूज एजेंसी IANS से करियर की शुरुआत की। हिंदुस्तान (हिंदुस्टान टाइम्स ग्रुप) के सेंट्रल डेस्क पर 5 साल से अधिक समय तक रहे। इसके बाद दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन का संपादकीय पेज संभाला। सात साल से ज्यादा समय प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद उन्होंने 2018 में आजतक (वेबसाइट) जॉइन किया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव 2018 और लोकसभा चुनाव 2019 कवर किया। इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल टीम को लीड किया। 2021 में दैनिक भास्कर डिजिटल टीम में पहुंचे, जहां वुमन टीम को लीड किया। इस दौरान उन्होंने फूड, कल्चर, रिलेशनशिप पर लिखा। अब NBT डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेन (IIMC) दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें



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