Sign In

Delhi News Daily

  • Home
  • Fashion
  • Business
  • World News
  • Technology
  • Sports
  • Politics
  • Lifestyle
  • Entertainment
Reading: शरजील इमाम को 10 दिन की मिली अंतरिम जमानत, भाई की शादी में शामिल होने की गुजारिश की थी – Delhi News Daily
Share

Delhi News Daily

Font ResizerAa
Search
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Delhi News Daily > Blog > Entertainment > शरजील इमाम को 10 दिन की मिली अंतरिम जमानत, भाई की शादी में शामिल होने की गुजारिश की थी – Delhi News Daily
Entertainment

शरजील इमाम को 10 दिन की मिली अंतरिम जमानत, भाई की शादी में शामिल होने की गुजारिश की थी – Delhi News Daily

delhinewsdaily
Last updated: March 9, 2026 1:06 pm
delhinewsdaily
Share
student activist Sharjeel Imam
SHARE


Contents
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।इमाम की ओर से दायर याचिक पर दी राहत20 से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूरसुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से कर दिया था मना

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

student activist Sharjeel Imam
शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

इमाम की ओर से दायर याचिक पर दी राहत

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने इस महीने होने वाले विवाह समारोह में शामिल होने के लिए छह सप्ताह की जमानत का अनुरोध किया था।

20 से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर

अदालत ने अपने आदेश में 20 से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर की। इमाम उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से कर दिया था मना

  • जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से मना कर दिया था। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा था कि प्रॉसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पर काफी सामग्री पेश की, जिससे पहली नजर में यह साबित होता है कि आरोपी साजिश में शामिल थे।
  • उसी समय, कोर्ट ने मामले के पांच और आरोपियों – गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद – को जमानत दे दी थी, यह देखते हुए कि उनकी भूमिकाएं खालिद और इमाम से अलग थीं।
  • इमाम और कई दूसरे लोगों पर दंगों की साज़िश के मामले में अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) और पहले के इंडियन पीनल कोड के नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
  • दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपी कथित साज़िश के “मास्टरमाइंड” थे, और उसने अपने केस में भाषणों और दूसरी चीज़ों का ज़िक्र किया है।
वरुण शैलेश

लेखक के बारे मेंवरुण शैलेशवरुण शैलेश, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। वे करंट अफेयर्स, राजनीति, सोशल इश्यूज और फीचर का 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। 2009 में न्यूज एजेंसी IANS से करियर की शुरुआत की। हिंदुस्तान (हिंदुस्टान टाइम्स ग्रुप) के सेंट्रल डेस्क पर 5 साल से अधिक समय तक रहे। इसके बाद दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन का संपादकीय पेज संभाला। सात साल से ज्यादा समय प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद उन्होंने 2018 में आजतक (वेबसाइट) जॉइन किया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव 2018 और लोकसभा चुनाव 2019 कवर किया। इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल टीम को लीड किया। 2021 में दैनिक भास्कर डिजिटल टीम में पहुंचे, जहां वुमन टीम को लीड किया। इस दौरान उन्होंने फूड, कल्चर, रिलेशनशिप पर लिखा। अब NBT डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेन (IIMC) दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें



Source link

Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article A black plume of smoke rises from a warehouse in the industrial area of Sharjah City following reports of Iranian strikes in Dubai. (Photo: AP/File) Tensions Flare As TMC Leaders, Election Commission Spar At Poll Review Meeting – Delhi News Daily
Next Article BSE Index Services launches BSE SmallCap 500-based market cap and factor indices – Delhi News Daily
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Northeast India’s textiles are trending, but designers say fashion must respect culture behind the weaves – Delhi News Daily
  • BSE Index Services launches BSE SmallCap 500-based market cap and factor indices – Delhi News Daily
  • शरजील इमाम को 10 दिन की मिली अंतरिम जमानत, भाई की शादी में शामिल होने की गुजारिश की थी – Delhi News Daily
  • Tensions Flare As TMC Leaders, Election Commission Spar At Poll Review Meeting – Delhi News Daily
  • India’s high intensity training session at Wankhede Stadium – Delhi News Daily

Recent Comments

No comments to show.

You Might Also Like

Entertainment

Zubeen Garg’s cause of death revealed: Death certificate states singer died due to ‘drowning’ | – The Times of India – Delhi News Daily

The cause of death of Assamese singer Zubeen Garg has been officially confirmed as 'drowning', Assam Chief Minister Himanta Biswa…

6 Min Read
Entertainment

Ileana D’Cruz says she wouldn’t be okay with her babies getting papped: ‘It would be incredibly confusing for them’ | Hindi Movie News – The Times of India – Delhi News Daily

Ileana D’Cruz, who made a sparkling Bollywood debut in Anurag Basu’s Barfi! (2012) opposite Ranbir Kapoor and Priyanka Chopra, has…

5 Min Read
Entertainment

40 मिनट में 4 मोबाइल छीने… उम्र 32 साल, 56 से ज्यादा केस; जासूस कुत्तों की तरह सूंघते सूंघते पहुंची पुलिस – Delhi News Daily

दिल्ली के शाहदरा इलाके में महज 40 मिनट के भीतर चार मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 32…

3 Min Read
Entertainment

TikTok Star Ordered To Pay $1.75 Million After Jury Finds She ‘Destroyed’ Friend’s Marriage – Delhi News Daily

TikTok Star Ordered To Pay $1.75 Million After Jury Finds She ‘Destroyed’ Friend’s Marriage Source link

0 Min Read

Delhi News Daily

© Delhi News Daily Network.

Incognito Web Technologies

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?