दिल्ली के एक मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 43 वर्षीय सूबेदार के परिजनों को 1.1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। मामला जुलाई 2021 में ट्रक की टक्कर से जान गंवाने वाले सैनिक की मौत का था।

ट्रक की टक्कर से हो गई थी मौत
न्यायाधिकरण दीपक कुमार के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक दावा याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिनकी पांच जुलाई, 2021 को एक ट्रक के उनके दोपहिया वाहन से टकराने के बाद मृत्यु हो गई थी। न्यायाधिकरण ने 18 नवंबर के एक आदेश में कहा, ”यह साबित हो गया है… कि संबंधित दुर्घटना ट्रक चालक के तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी। उसने माना कि दीपक शराब के नशे में अपना दोपहिया वाहन चला रहे थे, जो फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार अनुमेय सीमा से अधिक था।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का हवाला
ट्रिब्यूनल ने 2020 के दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि लापरवाही साबित करने के लिए दो तत्वों को साबित करने की आवश्यकता है – पहला, शराब की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक हो और दूसरा, इसने दुर्घटना में योगदान दिया हो। उसने कहा कि एक प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के अनुसार, ट्रक लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप घातक दुर्घटना हुई, और यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि कुमार अपने दोपहिया वाहन को तेज और लापरवाही से चला रहे थे।
