Sign In

Delhi News Daily

  • Home
  • Fashion
  • Business
  • World News
  • Technology
  • Sports
  • Politics
  • Lifestyle
  • Entertainment
Reading: दिल्ली विस्फोट में वकील से मुलाकात संबंधी सह-आरोपी की याचिका पर आदेश से इनकार, क्या बोला हाई कोर्ट – Delhi News Daily
Share

Delhi News Daily

Font ResizerAa
Search
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Delhi News Daily > Blog > Entertainment > दिल्ली विस्फोट में वकील से मुलाकात संबंधी सह-आरोपी की याचिका पर आदेश से इनकार, क्या बोला हाई कोर्ट – Delhi News Daily
Entertainment

दिल्ली विस्फोट में वकील से मुलाकात संबंधी सह-आरोपी की याचिका पर आदेश से इनकार, क्या बोला हाई कोर्ट – Delhi News Daily

delhinewsdaily
Last updated: November 21, 2025 8:20 pm
delhinewsdaily
Share
SHARE


Contents
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आरोपी एनआईए मुख्यालय में अपने वकील से मुलाकात करने देने की अनुरोध याचिका को खारिज करने संबंधी निचली अदालत का कोई भी आदेश दिखाने में विफल रहा है।हाई कोर्ट क्या बोला?निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यकःHC17 नवंबर को गिरफ्तार हुआ था वानीवकील से मिलने की अनुमति नहीं दी गई

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आरोपी एनआईए मुख्यालय में अपने वकील से मुलाकात करने देने की अनुरोध याचिका को खारिज करने संबंधी निचली अदालत का कोई भी आदेश दिखाने में विफल रहा है।

Delhi Blast
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला के निकट धीमी गति से चलती कार में हुए विस्फोट मामले के सह-आरोपी जसीर बिलाल वानी की उस याचिका पर आदेश पारित करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिसमें एनआईए मुख्यालय में वकील से मुलाकात करने देने का अनुरोध किया गया था।

हाई कोर्ट क्या बोला?

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आरोपी राष्ट्रीय जांच ब्यूरो (एनआईए) मुख्यालय में अपने वकील से मुलाकात करने देने की अनुरोध याचिका को खारिज करने संबंधी निचली अदालत का कोई भी आदेश दिखाने में विफल रहा है।

निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यकःHC

हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है और अदालत में एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। अदालत ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब वानी के वकील ने दावा किया कि निचली अदालत ने अर्जी को मौखिक रूप से खारिज कर दिया था।

17 नवंबर को गिरफ्तार हुआ था वानी

बता दें कि एनआईए ने वानी को 10 नवंबर को लाल किला के निकट हुए विस्फोट के सिलसिले में 17 नवंबर को गिरफ्तार किया था। घटना में में 15 लोगों की जान चली गई थी। एक निचली अदालत ने 18 नवंबर को उसे 10 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया था। NIA का आरोप है कि वानी ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी को तकनीकी मदद दी थी, जिसमें ड्रोन में बदलाव और रॉकेट असेंबली शामिल थी। एजेंसी का दावा है कि उसके फोन से डिलीट किए गए डेटा में आतंकी ट्रेनिंग वीडियो और बम बनाने के निर्देश मिले हैं, जिनका संबंध लश्कर-ए-तैयबा (LeT) प्रमुख मसूद अज़हर से जुड़ा है।

वकील से मिलने की अनुमति नहीं दी गई

वानी के वकील कौस्तुभ चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि NIA मुख्यालय में बिना कोर्ट आदेश के वकील से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उनका कहना है कि 18 नवंबर को जब वानी को 10 दिन की NIA हिरासत में भेजा गया, तब ट्रायल कोर्ट ने भी मौखिक रूप से ‘लीगल मुलाक़ात’ की अर्जी खारिज कर दी। वहीं NIA ने कोर्ट में तर्क दिया कि वानी ने अभी सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग नहीं किया है और सिर्फ मौखिक दावे के आधार पर नियमों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

वरुण शैलेश

लेखक के बारे मेंवरुण शैलेशवरुण शैलेश, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। वे करंट अफेयर्स, राजनीति, सोशल इश्यूज और फीचर का 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। 2009 में न्यूज एजेंसी IANS से करियर की शुरुआत की। हिंदुस्तान (हिंदुस्टान टाइम्स ग्रुप) के सेंट्रल डेस्क पर 5 साल से अधिक समय तक रहे। इसके बाद दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन का संपादकीय पेज संभाला। सात साल से ज्यादा समय प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद उन्होंने 2018 में आजतक (वेबसाइट) जॉइन किया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव 2018 और लोकसभा चुनाव 2019 कवर किया। इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल टीम को लीड किया। 2021 में दैनिक भास्कर डिजिटल टीम में पहुंचे, जहां वुमन टीम को लीड किया। इस दौरान उन्होंने फूड, कल्चर, रिलेशनशिप पर लिखा। अब NBT डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेन (IIMC) दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें



Source link

Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Karnataka Congress Faces Strain: Siddaramaiah Unwilling To Quit, DK Shivakumar Won’t Yield – Delhi News Daily
Next Article US Fed’s Lorie Logan calls for holding rates steady ‘for a time’ – Delhi News Daily
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Shivakumar Swaps Davos Summit For Political Frontlines As Congress Stresses On Winning Assam Polls – Delhi News Daily
  • Mcap of 3 of top 10 most valued firms jumps by Rs 75,855 cr; SBI, Infosys biggest winners – Delhi News Daily
  • Karoline Leavitt Hot Mic: Trump Threatens CBS Over Interview Edit, Audio Leaks | WATCH – Delhi News Daily
  • Aiden Markram Press Conference | On match-winning knock, team performance & finishing on a high – Delhi News Daily
  • No Sleeping In: Eknath Shinde Orders New Corporators To Hit The Streets At Dawn – Delhi News Daily

Recent Comments

No comments to show.

You Might Also Like

Entertainment

गुस्से में पत्नी का गला दबाकर मर्डर… 15 साल से जी रहा था गुमनाम जिंदगी, जानें कैसे पकड़ा गया हत्यारा पति – Delhi News Daily

दिल्ली पुलिस ने 15 साल पुराने मर्डर केस में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली में घटना को अंजाम…

4 Min Read
Entertainment

अदालतों पर पहले से बहुत बोझ… दिल्ली हाई कोर्ट ने लक्ष्मी पुरी और साकेत गोखले विवाद में क्यों कही ये बात? – Delhi News Daily

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले के बीच मानहानि मामले…

3 Min Read
Entertainment

Junior – Official Trailer – Delhi News Daily

Junior - Official Trailer Source link

0 Min Read
Entertainment

Meghan, Harry Carefully Preparing Archie And Lilibet For Public Life? Watch – Delhi News Daily

Royal Family Shares Emotional Holiday Moment After A Difficult And Challenging Year | WATCHPrince William and Kate Middleton have released…

1 Min Read

Delhi News Daily

© Delhi News Daily Network.

Incognito Web Technologies

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?