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गलत जानकारी देकर नौकरी पाने वाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, जानें क्या कहा – Delhi News Daily

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Last updated: November 23, 2025 8:32 am
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दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत जानकारी देकर नौकरी पाने पर टर्मिनेशन को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि गलत तथ्यों के आधार पर नौकरी पर बने रहने का अधिकार किसी को नहीं है।क्या था मामलायाचिकाकर्ता ने की थी ये मांगकैटेगरी का लाभ लेने के लिए योग्य नहींनौकरी से हटाना पूरी तरह सही

दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत जानकारी देकर नौकरी पाने पर टर्मिनेशन को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि गलत तथ्यों के आधार पर नौकरी पर बने रहने का अधिकार किसी को नहीं है।

delhi high court timings
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि गलत जानकारी देकर नौकरी हासिल करने पर टर्मिनेशन पूरी तरह सही कार्रवाई है। कोर्ट ने साफ किया कि गलत तथ्यों के आधार पर नौकरी पर बने रहने का अधिकार किसी कर्मचारी को नहीं मिल सकता।

क्या था मामला

जस्टिस अवनीश झिंगन ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें रोहित खत्री नाम के शख्स ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) द्वारा नौकरी से निकाले जाने के फैसले को चुनौती दी थी। रोहित छह साल तक नौकरी पर रहा लेकिन बाद में उसकी ओबीसी कैटेगरी की पात्रता पर सवाल उठे और हाई लेवल कमिटी ने उसका OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिया।

याचिकाकर्ता ने की थी ये मांग

कारण यह था कि उसकी कम्युनिटी का नाम केंद्र सरकार की OBC लिस्ट में था ही नहीं। याचिकाकर्ता ने तीन आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। इनमें नौकरी से निकाले जाने, अपील खारिज होने और समीक्षा से इनकार करने का आदेश शामिल था। उसके वकील ने दलील दी कि विज्ञापन में कहीं भी यह शर्त नहीं थी कि कैंडिडेट की कास्ट केंद्र की OBC लिस्ट में ही होनी चाहिए इसलिए उसे हटाना गलत है।

कैटेगरी का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं

FCI ने कोर्ट में कहा कि हाई लेवल कमिटी की जांच के बाद यह साफ हो गया कि याचिकाकर्ता OBC कैटेगरी का लाभ लेने के योग्य नहीं था। उसने स्टेट लिस्ट के आधार पर बना OBC सर्टिफिकेट जमा किया था, जबकि उसने डिक्लेरेशन दिया था कि वह केंद्र सरकार की OBC कैटेगरी में आता है।

नौकरी से हटाना पूरी तरह सही

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब सर्टिफिकेट ही अमान्य पाया गया और याचिकाकर्ता आरक्षित पद के लिए योग्य नहीं था तो नौकरी से हटाना पूरी तरह सही है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित श्रेणी में बने रहने का उसका कोई अधिकार नहीं था।

प्राची यादव

लेखक के बारे मेंप्राची यादवलगभग 19 साल से पत्रकारिता में हैं। सात साल तक एक दिल्ली-एनसीआर न्यूज चैनल में विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। प्रोग्रामिंग और एंकरिंग भी की। टीवी से ही लीगल रिपोर्टिंग की शुरुआत हुई। उस दौरान, जिला अदालतों और दिल्ली हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट तक की रिपोर्टिंग की। 2013 में नवभारत टाइम्स से जुड़ीं। यहां पर शुरुआत जिला अदालतों, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और उपभोक्ता अदालतों की रिपोर्टिंग से हुई। वर्तमान में अन्य सभी अदालतों के साथ दिल्ली हाई कोर्ट भी कवर कर रही हैं।… और पढ़ें



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