दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब दिल्ली के दुकानदार अगर चाहें तो 24 घंटे दुकान खोल सकेंगे। हालांकि, शराब की दुकानों पर ये नियम लागू नहीं होगा।

मुख्यमंत्री का मानना है कि इस फैसले से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उनके लिए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल प्रोसेस आसान किया गया है, जिससे कि उन्हें अनावश्यक कागजी कार्रवाई से राहत मिल सके। सीएम ने कहा कि श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
महिलाएं भी रात में कर सकेंगी काम
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। वो गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों के दौरान रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक काम कर सकेंगी। साथ ही वर्क प्लेस पर एंप्लॉयर्स को महिलाओं की सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। इन सुधारों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत फैसला
सरकार ने श्रमिकों और कामकाजी वर्ग को राहत देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लागू किए हैं। इसके तहत राजधानी में दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24×7 खुला रखने की अनुमति दी गई है। शराब की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान इसमें शामिल हैं। सीएम ने कहा कि श्रम कानूनों को भी सरल करते हुए लेबर कोड के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित है। इस व्यवस्था में दुकानों और संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटाए गए हैं।
