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सीबीआई रिश्वत मामले में फंसा MCD का जूनियर इंजीनियर, कोर्ट ने दोषी करार दिया – Delhi News Daily

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Last updated: January 2, 2026 10:46 am
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दिल्ली की एक कोर्ट ने एमसीडी के जूनियर इंजीनियर को रिश्वत के मामले में दो अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया है। रिश्वत का यह मामला सीबीआई ने साल 2024 में दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जूनियर इंजीनियर के खिलाफ सबूतों को पर्याप्त पाया।एमसीडी में जूनियर इंजीनियर थे रमेश जैनजूनियर इंजीनियर की थी मिलीभगत

दिल्ली की एक कोर्ट ने एमसीडी के जूनियर इंजीनियर को रिश्वत के मामले में दो अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया है। रिश्वत का यह मामला सीबीआई ने साल 2024 में दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जूनियर इंजीनियर के खिलाफ सबूतों को पर्याप्त पाया।

cbi bribary case
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से 2024 में दर्ज किए गए रिश्वत मामले में एमसीडी के एक जूनियर इंजीनियर सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया है। स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक ने सुरेंद्र कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार जांगरा और रमेश चंद जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत अपराधों का दोषी ठहराया।

एमसीडी में जूनियर इंजीनियर थे रमेश जैन

जैन दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में कनिष्ठ अभियंता (जेई) के पद पर कार्यरत थे, जबकि जांगरा पूर्व सहायक थे। शर्मा ने जैन के साथ मिलीभगत करके एमसीडी अधिकारी होने का नाटक किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 मार्च 2024 को शर्मा ने शिकायतकर्ता अरुण कुमार गुप्ता से घर बनाने की अनुमति देने के बदले रिश्वत मांगी। उसने शिकायतकर्ता के घर को गिराने की भी धमकी दी। गुप्ता ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और शिकायत दर्ज कराई।

जूनियर इंजीनियर की थी मिलीभगत

अदालत ने 24 दिसंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि पर्याप्त सबूत हैं जो यह दर्शाते हैं कि शर्मा और जांगरा ने रिश्वत मांगी थी और शर्मा रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों पकड़े गए। रकम उनके पास से बरामद की गई थी। फैसले में यह भी कहा गया कि साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्तों ने ‘एमसीडी में जेई के रूप में कार्यरत जैन के साथ मिलीभगत और साजिश’ की थी, और तीनों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए हैं।

वहीं बचाव पक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए, अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान ‘सुसंगत और विशिष्ट’ थे और वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों द्वारा विधिवत समर्थित थे। जज ने कहा कि अदालत को रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के पर्याप्त सबूत मिले हैं।’ अदालत ने सजा की अवधि पर सुनवाई के लिए पांच जनवरी की तारीख तय की है।

अनिल कुमार

लेखक के बारे मेंअनिल कुमारअनिल कुमार नवभारत टाइम्स डिजिटल में होम पेज टीम का हिस्सा हैं। अखबार के साथ ही डिजिटल मीडिया में करीब 16 साल का अनुभव है। जनवरी, 2021 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से जुड़े हैं। होम पेज पर भारत और दिल्ली सेक्शन के लिए पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स से जुड़ी खबरें और विश्लेषण लिखते हैं। हरियाणा में दैनिक भास्कर और चंडीगढ़ में दैनिक जागरण के लिए स्पोर्ट्स और एजुकेशन रिपोर्टिंग कर चुके हैं। राजस्थान पत्रिका, जयपुर और अमर उजाला, नोएडा में सेंट्रल डेस्क पर काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।… और पढ़ें



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