दिल्ली पुलिस ने एक ड्राइवर पर गलत साइड से गाड़ी चलाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई धारा के तहत केस दर्ज किया है।

यह FIR 3 जनवरी को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने इसकी शिकायत की थी। खबर के मुताबिक, आरोपी अमन, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है, रविवार शाम करीब 4:45 बजे हनुमान मंदिर रेड लाइट के पास गलत दिशा में गाड़ी चला रहा था।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, उस समय ड्राइवर के पास न तो वैलिड लाइसेंस था और न ही गाड़ी का इंश्योरेंस। हालांकि, उस पर जो कानूनी कार्रवाई की गई है, वह खास तौर पर BNS की धारा 281 के तहत की गई है। यह धारा सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने से जुड़ी है, जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है। धारा 281 का इस्तेमाल इसलिए खास है क्योंकि BNS, जिसने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है, 1 जुलाई 2023 को ही लागू हुई है।
कितनी सजा हो सकती है?
इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल, 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अधिकारियों का यह कदम सिर्फ चालान काटने से आगे बढ़कर, खतरनाक ड्राइविंग को रोकने के लिए एक सख्त कानूनी रास्ता अपनाने का संकेत देता है। हालांकि, FIR दर्ज होने के बाद भी आरोपी को जमानत मिल गई। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि उस पर लगे आरोप BNS की जमानती धाराओं के तहत आते हैं।
दिल्ली पुलिस सख्त
ट्रैफिक उल्लंघन के लिए BNS के तहत यह पहली FIR दिल्ली में गंभीर ट्रैफिक उल्लंघनों से निपटने के तरीके में एक संभावित बदलाव का संकेत देती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक मिसाल कायम करेगा। इसका मतलब है कि गलत साइड ड्राइविंग जैसे खतरनाक स्टंट अब सिर्फ कंपाउंड फाइन या चालान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आपराधिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं।
यह नई धारा, यानी BNS की धारा 281, उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। पहले जहां ऐसी गलतियों पर सिर्फ जुर्माना लगता था, वहीं अब जेल भी हो सकती है। यह दिखाता है कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है।
आम लोगों के लिए सबक
यह घटना आम लोगों के लिए भी एक सीख है। सभी को चाहिए कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दूसरों की जान को खतरे में न डालें। गलत साइड से गाड़ी चलाना सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर अपराध है जो किसी भी पल किसी की जान ले सकता है। इसलिए, सभी ड्राइवरों को सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षित ड्राइविंग करनी चाहिए।
