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सिख विरोधी दंगे: सज्जन कुमार के बरी होने के फैसले को देंगे चुनौती, दिल्ली SGPC ने किया फैसला – Delhi News Daily

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Last updated: January 22, 2026 7:38 pm
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दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने 1984 सिख विरोधी दंगे में आरोपी सज्जन कुमार के बरी होने को चुनौती देने के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को निचली अदालत ने एक मामले में गुरुवार को रिहा कर दिया था।भीड़ का नेतृत्व करने का था आरोपमुख्य गवाह रविंद्र कोहली की मौत42 साल बाद आरोपी का बरी होना दुखद

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने 1984 सिख विरोधी दंगे में आरोपी सज्जन कुमार के बरी होने को चुनौती देने के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को निचली अदालत ने एक मामले में गुरुवार को रिहा कर दिया था।

sajjan kumar
नई दिल्ली : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) ने गुरुवार को कहा कि वह 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी। राउज एवेन्यू जिला अदालत ने कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के जनकपुरी क्षेत्र में हिंसा भड़काने से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

भीड़ का नेतृत्व करने का था आरोप

डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह कहलों ने एक बयान में कहा कि एक-दो नवंबर 1984 को तीन सिखों की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पांच गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हत्याओं के लिए जिम्मेदार भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे, इसके बावजूद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। डीएसजीएमसी पदाधिकारियों ने कहा कि फैसले की प्रति मिलने के बाद उसका विस्तार से अध्ययन किया जाएगा और फिर उच्च न्यायालय में उसे चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में गवाहों के बयान दर्ज कराकर समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कुमार को इस मामले में भी सजा मिले।

मुख्य गवाह रविंद्र कोहली की मौत

डीएसजीएमसी ने एक बयान में कहा कि रविंदर सिंह कोहली की मौत हो चुकी है, इसलिए उनकी गवाही दर्ज नहीं की जा सकी। कोहली इस मामले में मुख्य गवाह थे, जिनके सामने भीड़ ने उनके साथियों अवतार सिंह और सोहन सिंह की हत्या कर दी थी। कोहली की गवाही बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनकी मौत के कारण बयान दर्ज नहीं किए जा सके।”

42 साल बाद आरोपी का बरी होना दुखद

बयान में कहा गया है कि अदालत के फैसले से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि 42 साल बाद भी आरोपी को बरी किया जा बेहद दुखद है। डीएसजीएमसी ने कुमार पर उनके तत्कालीन संसदीय क्षेत्र पश्चिम दिल्ली में भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया। उसने कहा, “अन्य मामलों में दी गई आजीवन कारावास की सजा, जिसे वह पहले से ही काट रहे हैं, यह साबित करती है कि सज्जन कुमार ही भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे।”

अनिल कुमार

लेखक के बारे मेंअनिल कुमारअनिल कुमार नवभारत टाइम्स डिजिटल में होम पेज टीम का हिस्सा हैं। अखबार के साथ ही डिजिटल मीडिया में करीब 16 साल का अनुभव है। जनवरी, 2021 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से जुड़े हैं। होम पेज पर भारत और दिल्ली सेक्शन के लिए पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स से जुड़ी खबरें और विश्लेषण लिखते हैं। हरियाणा में दैनिक भास्कर और चंडीगढ़ में दैनिक जागरण के लिए स्पोर्ट्स और एजुकेशन रिपोर्टिंग कर चुके हैं। राजस्थान पत्रिका, जयपुर और अमर उजाला, नोएडा में सेंट्रल डेस्क पर काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।… और पढ़ें



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