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केजरीवाल को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई पहुंची हाई कोर्ट, आदेश को बताया गलत – Delhi News Daily

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Last updated: March 3, 2026 1:48 am
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सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी करने संबंधी विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।सीबीआई को लगाई थी फटकारसीबीआई ने आदेश को अवैध बतायासाजिश के बारे में सीबीआई ने क्या कहा?जांच एजेंसी पर लांछन लगाने के लिए गलत निष्कर्ष

सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी करने संबंधी विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

CBI
नई दिल्लीः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी करने संबंधी विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि यह आदेश “अभियोजन पक्ष के मामले की चुनिंदा व्याख्या पर आधारित था, जिसमें आरोपियों की संलिप्तता दर्शाने वाली सामग्री को नजरअंदाज किया गया था”। सीबीआई ने इसे “स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण” करार दिया है।

एजेंसी ने इस आदेश को ”विकृत” बताते हुए कहा कि इसमें ”स्पष्ट त्रुटियां” हैं, यह तथ्यों की ”गलत व्याख्या” पर आधारित है और आरोप तय करने के चरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कथनों का उल्लंघन करता है। विशेष अदालत ने शुक्रवार को शराब नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए बरी कर दिया था। इस मामले में जिन 21 लोगों को क्लीन चिट दी गई है, उनमें तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता भी शामिल हैं।

सीबीआई को लगाई थी फटकार

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच में कमियों के लिए सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और सिसोदिया एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। सीबीआई ने कुछ ही घंटों के भीतर तत्काल पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई नौ मार्च को होगी।

सीबीआई ने आदेश को अवैध बताया

सीबीआई ने कहा, ”जिस आदेश को चुनौती दी गई है, वह स्पष्ट रूप से अवैध, विकृत और त्रुटियों से ग्रस्त है। मामले के तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में न केवल असमर्थता हुई है, बल्कि विशेष न्यायाधीश की इस विफलता के कारण जांच एजेंसी और जांच अधिकारी दोनों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां भी की गई हैं, जो निराधार और समझ से परे हैं।”

साजिश के बारे में सीबीआई ने क्या कहा?

केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आदेश में की गई टिप्पणियां इस तथ्य की गवाही देती हैं कि विशेष न्यायाधीश में ”अभियोजन मामले की समग्र रूप से और आरोप तय करने के चरण में संबंधित कानून की बुनियादी समझ का अभाव है”। इसमें कहा गया है कि यह साजिश उन तथ्यों पर आधारित है, जो व्यक्तिगत रूप से विभिन्न आरोपियों द्वारा निभाई गई भूमिका को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करते हैं। हालांकि, जब आरोपियों के कार्यों को सामूहिक रूप से देखा जाता है तो नीति (आबकारी नीति) का मुद्रीकरण करने की साजिश स्पष्ट हो जाती है। इसमें कहा गया है, ”हालांकि, विशेष न्यायाधीश ने साजिश के आधार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और छोटी-छोटी विसंगतियों का विस्तार से मूल्यांकन किया है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए मामले से बिल्कुल अलग है। वास्तव में विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों की व्यक्तिगत भूमिकाओं के बारे में अपनी ही समझ को पूरी तरह से अलग परिप्रेक्ष्य में विकसित किया है।”

जांच एजेंसी पर लांछन लगाने के लिए गलत निष्कर्ष

सीबीआई ने आरोप लगाया कि वास्तविक रूप में कार्यपालिका के उच्चतम स्तर से उत्पन्न व्यापक भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच एजेंसी पर लांछन लगाने के लिए गलत निष्कर्ष निकाले जाने के कारण आरोपमुक्त कर दिया गया है, जबकि मामले का रिकॉर्ड (जिसे इस स्तर पर निर्विवाद माना जाना चाहिए) इसके विपरीत कहानी कहता है।

वरुण शैलेश

लेखक के बारे मेंवरुण शैलेशवरुण शैलेश, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। वे करंट अफेयर्स, राजनीति, सोशल इश्यूज और फीचर का 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। 2009 में न्यूज एजेंसी IANS से करियर की शुरुआत की। हिंदुस्तान (हिंदुस्टान टाइम्स ग्रुप) के सेंट्रल डेस्क पर 5 साल से अधिक समय तक रहे। इसके बाद दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन का संपादकीय पेज संभाला। सात साल से ज्यादा समय प्रिंट मीडिया में काम करने के बाद उन्होंने 2018 में आजतक (वेबसाइट) जॉइन किया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव 2018 और लोकसभा चुनाव 2019 कवर किया। इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल टीम को लीड किया। 2021 में दैनिक भास्कर डिजिटल टीम में पहुंचे, जहां वुमन टीम को लीड किया। इस दौरान उन्होंने फूड, कल्चर, रिलेशनशिप पर लिखा। अब NBT डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेन (IIMC) दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।… और पढ़ें



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