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‘सोशल मीडिया का क्या करें?’ साकेत बिल्डिंग हादसे में जज को दोषी बताने वाले वीडियो पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट – Delhi News Daily

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Last updated: June 13, 2026 2:12 am
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Contents
दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत बिल्डिंग हादसे में एक मौजूदा जज को जिम्मेदार ठहराने वाले डॉक्टर कपिल कक्कड़ के नए वीडियो हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बढ़ती ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए पूछा कि सख्त कार्रवाई के बावजूद क्या इसका कोई निवारक असर पड़ रहा है।बार एसोसिएशन ने क्या कहा?क्या है मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत बिल्डिंग हादसे में एक मौजूदा जज को जिम्मेदार ठहराने वाले डॉक्टर कपिल कक्कड़ के नए वीडियो हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बढ़ती ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए पूछा कि सख्त कार्रवाई के बावजूद क्या इसका कोई निवारक असर पड़ रहा है।

delhi high court
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर कपिल कक्कड़ द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए कुछ और वीडियो को हटाने के आदेश दिए हैं। इन वीडियो में कक्कड़ ने एक मौजूदा हाई कोर्ट के जज पर 30 मई को हुए साकेत बिल्डिंग हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी।

जस्टिस नीना बंसल और जस्टिस मधु जैन की अवकाश कालीन पीठ ने यह निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) की ओर से मामले की जानकारी दिए जाने के बाद जारी किया। अदालत डीएचसीबीए द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई कर रही थी।

बार एसोसिएशन ने क्या कहा?

बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने अदालत को बताया कि 8 जून को वीडियो हटाने और सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश के बावजूद कक्कड़ ने नए वीडियो पोस्ट किए, जिनमें फिर से न्यायपालिका और संबंधित जज के खिलाफ आरोप लगाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि कक्कड़ ने लोगों से अपने दूसरे अकाउंट को फॉलो करने और आर्थिक सहयोग देने की अपील की।

नए वीडियो देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताई।

सोशल मीडिया का हम क्या करें? हर मामले में अदालतों ने सख्त रुख अपनाया है, लेकिन क्या इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है? इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन लोगों के साथ क्या किया जाए जिन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है? ऐसे कई मामले हैं जिनमें लोगों को जेल भेजा गया है, इसलिए यह मत कहिए कि हमने नरमी बरती है।

दिल्ली हाईकोर्ट

क्या है मामला

  • 8 जून को हाईकोर्ट ने कक्कड़ के उन वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दिया था, जिनमें उन्होंने एक मौजूदा हाईकोर्ट जज के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। अदालत ने उनके एक्स, मेटा और यूट्यूब अकाउंट को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।

  • यह आदेश डीएचसीबीए की ओर से दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कक्कड़ ने न्यायपालिका और एक मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक तथा भ्रामक टिप्पणियां कीं, जिससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।

  • बार एसोसिएशन का कहना है कि कक्कड़ ने एक न्यायिक आदेश को गलत तरीके से पेश करते हुए जज पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोप लगाए, जबकि संबंधित याचिका को केवल तकनीकी कारणों से वापस लेने की अनुमति दी गई थी। याचिका में यह भी आरोप है कि कक्कड़ ने बाद के वीडियो में भी न्यायपालिका के खिलाफ आरोप लगाना जारी रखा।
अभिषेक पाण्डेय

लेखक के बारे मेंअभिषेक पाण्डेयअभिषेक पाण्डेय नवभारत टाइम्स में डिजिटल में पत्रकार हैं। वे जुलाई- 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स, डिजिटल विंग से जुड़े। वह वर्तमान में नेशनल और दिल्ली डेस्क से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं। पत्रकारिता में बतौर रिपोर्टर और डेस्क पर काम करने का 4 वर्षों का अनुभव है। नवभारत टाइम्स में जुड़ने से पहले वह दैनिक जागरण में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत थे। अभिषेक ने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024, महाकुंभ 2025 को काफी करीब से कवर किया है। अभी वह राष्ट्रीय स्तर पर हो रही सियासी उथल-पुथल, सामाजिक परिवर्तन और क्राइम से जुड़ी खबरों पर बारीकी से नजर रखते हैं।

विशेषज्ञता
उत्तर भारत के राज्यों की सियासी व आपराधिक घटनाक्रम पर अच्छी पकड़, किताबों के जरिए इतिहास को वर्तमान के पन्नों में खंगालने की कोशिश।

पत्रकारिता अनुभव
रामा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद अभिषेक पाण्डेय ने दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पत्रकारिता का शुरुआती ज्ञान लिया। इसके बाद उन्होंने कई संस्थानों के लिए फ्रीलांसिग की। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के लिए जारी होने वाली धनराशि में घोटाले का खुलासा, सरकारी राशन वितरकों द्वारा ‘राशन चोरी’ का भंड़ाफोड़ किया, साथ ही किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्टिंग की। इसके बाद साल 2022 में दैनिक जागरण के डिजिटल विंग में बतौर सब एडिटर के पद पर अपने करियर की औपचारिक शुरुआत की। यहां उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की डेस्क पर अपनी पकड़ मजबूत की। बेहतरीन लेखनी और कार्य के प्रति समर्पण को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने उन्हें 2024 में वरिष्ठ उप संपादक के पद पर प्रमोट किया। दैनिक जागरण में रहते हुए उन्होंने, खबरों का संपादन, एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया। इसके बाद अभिषेक पाण्डेय ने जुलाई 2025 में नवभारत टाइम्स के साथ अपनी पारी की शुरुआत की।

शिक्षा/पुरस्कार
मूल रूप से कानपुर से जुड़े अभिषेक पाण्डेय ने रामा यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है। दैनिक जागरण में उन्हें तीन बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया था।… और पढ़ें



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