दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दस साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाने का फैसला फिलहाल वापस ले लिया गया है। सरकार का कहना है कि अभी इसे लागू करना ठीक नहीं है।

दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से अनुरोध किया है कि 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले आदेश संख्या 89 को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। इस आदेश के तहत राजधानी दिल्ली में End-of-Life (EOL) यानी तय आयु सीमा पार कर चुके वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई जानी थी।
दिल्ली सरकार के मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ANPR (Automated Number Plate Recognition) सिस्टम अभी तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं है। कई कैमरे खराब हैं, स्पीकर काम नहीं कर रहे और पड़ोसी राज्यों के डाटाबेस से भी इसका समन्वय नहीं हुआ है।
दिल्ली सरकार की वैकल्पिक कोशिशें
- 70 लाख पेड़-पौधे लगाने की योजना
- PUC प्रमाणपत्रों के लिए नई सख्त नीति
- हाईराइज़ बिल्डिंगों में एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य
- क्लाउड सीडिंग तकनीक पर काम
- MRS से सड़कों की सफाई, निर्माणाधीन इमारतों की निगरानी
- EOL वाहनों को SMS अलर्ट देने की योजना
दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि वह वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन Direction No. 89 को फिलहाल लागू करना व्यवहारिक नहीं है। इसलिए आयोग को इसे टाल देना चाहिए।यह पत्र दिल्ली सरकार की ओर से केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लिखा गया है। इसमें 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले आदेश संख्या 89 पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। इस आदेश के तहत दिल्ली में End-of-Life (EOL) यानी तय सीमा पार कर चुके पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगाई जानी थी।