दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर के सामने की सड़क सार्वजनिक जगह है, जहां पुरानी गाड़ियां जब्त की जा सकती हैं।

एनफोर्समेंट एजेंसियों को पूरा अधिकार
परिवहन विभाग की ‘पब्लिक प्लेस’की परिभाषा पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की कार घर के बाहर गली मैं खड़ी थी। वह जगह पब्लिक प्लेस है। संबंधित गाइडलाइंस के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर खड़ी पुरानी- उम्रदराज गाड़ियों को जब्त करने का एनफोर्समेंट एजेंसियों को पूरा अधिकार है। उसमें कुछ भी अवैध नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह जब्त पुरानी कार को छुड़वाने के लिए संबंधित नियमों के मुताबिक जुर्माना, टोइंग पार्किंग चार्ज और अन्य शुल्क भरे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि वह पुरानी कार को दिल्ली-एनसीआर से बाहर ले जाएगा। इस भरोसे के साथ कोर्ट ने गाड़ी को स्क्रैप करने से प्राधिकारियों को रोक दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
> शख्स ने घर के सामने गली में पुरानी पेट्रोल कार खड़ी की थी।
> दिल्ली नगर निगम ने वह BS IV कार जब्त कर ली थी।
> शख्स की कोर्ट में दलील, कार जहां खड़ी थी, वह निजी जगह।
> हाई कोर्ट ने उसे माना पब्लिक प्लेस, कहा- कार की जब्ती की कार्रवाई में कुछ भी अवैध नहीं।
> दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी पर है बैन।