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दिल्ली में नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, सरकार ने पेश किया फीस नियंत्रण विधेयक, पढ़ें क्या होंगे फायदे – Delhi News Daily

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Last updated: August 4, 2025 2:48 pm
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Delhi School Fee Regulation Bill: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025’ पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोकना और स्कूलों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना है। फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के साथ ही अभिभावकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।विधेयक पेश करते समय क्या बोले शिक्षा मंत्रीक्यों लाया गया यह बिल?क्या है’दिल्ली स्कूल शिक्षा’ बिल में?

Delhi School Fee Regulation Bill: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025’ पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोकना और स्कूलों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना है। फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के साथ ही अभिभावकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।

Delhi School Fee Regulation Bill

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए एक नया विधेयक सदन में पेश किया है। सोमवार को शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सदन में ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025’ पेश किया। इस बिल का उद्देश्य शिक्षा को बिजनेस बनने से रोकना और स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसना है।

राजधानी में फीस वृद्धि के खिलाफ बढ़ते अभिभावकों का विरोध और कोर्ट केस के बाद दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। इस बिल में फीस वृद्धि पर सरकारी नियंत्रण, उल्लंघन पर जुर्माना और पैरेंट्स के अधिकारों की सुरक्षा जैसे प्रावधान हैं।

विधेयक पेश करते समय क्या बोले शिक्षा मंत्री

सदन में बिल पेश करते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया, शिक्षा बेचने की चीज नहीं है। यह बिल शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए लाया गया है। हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यह बिल ला रहे हैं जो शिक्षा को बेच रहे हैं।

उन्होंने कहा, सरकार शिक्षा माफिया के खिलाफ मजबूती से बिल लेकर आई है। अभिभावकों को राहत मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता आ सकेगी। यदि यह बिल पारित हो जाता है तो सरकार को निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाने, उन पर निगरानी रखने का अधिकार मिल जाएगा।

क्यों लाया गया यह बिल?

दिल्ली में कई प्राइवेट स्कूलों ने 2025-26 में फीस में 30 से 45 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि की। इससे परेशान होकर अभिभावकों ने 20 जुलाई 2025 को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि स्कूल मुनाफा कमाने वाली कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें फीस न देने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था।

क्या है’दिल्ली स्कूल शिक्षा’ बिल में?

इस नए बिल के पास होने के बाद कोई भी प्राइवेट स्कूलों को फीस वृद्धि करने के लिए दिल्ली सरकार की अनुमति लेनी होगी। साथ ही स्कूलों की फीस का पूरा हिसाब-किताब देना होगा। नियमों का उल्लघंन करने पर जुर्माना लग सकता है। साथ ही स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। इसके अतिरिक्त बिल के पास होने के बाद अभिभावकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। जहां वे आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यह बिल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों और पैरेंट्स के बीच चल रही तनातनी के बीच आया है। इस बिल को लेकर अभिभाकों ने स्वागत किया है। जबकि कुछ स्कूलों का कहना है कि अच्छी सुविधाएं और स्टाफ को सैलरी देने के लिए फीस में बदलाव करना भी जरूरी है।

अभिषेक पाण्डेय

लेखक के बारे मेंअभिषेक पाण्डेयअभिषेक पाण्डेय, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कंसल्टेंट राइटर हैं। उन्हें करंट अफेयर्स,राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर काम करने का तीन वर्ष से अधिक का अनुभव है। साथ ही इन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 को काफी करीब से कवर किया है। वर्तमान में NBT (DIgital)में राष्ट्रीय खबरें,राजनीति और दिल्ली से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रहे हैं। अभिषेक TIL समूह में जुड़ने से पहले दैनिक जागरण में बतौर सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की है। साथ ही गूगल द्वारा फेक न्यूज वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है।… और पढ़ें



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