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Delhi News: पहले लोग 40-45 साल तक कार रखते थे… पुरानी गाड़ियों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा – Delhi News Daily

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Last updated: August 12, 2025 1:13 pm
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Delhi NCR old vehicle ban News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को राहत देते हुए फिलहाल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है।4 सप्ताह बाद दोबारा होगी सुनवाई2018 के आदेश की समीक्षा की मांगदिल्ली सरकार ने वापस ले लिया था फैसला

Delhi NCR old vehicle ban News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को राहत देते हुए फिलहाल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

Delhi NCR old vehicle ban
दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर बैन फिलहाल हटा
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने यहां फिलहाल पुरानी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन पर रोक लगा दी है। हालांकि, यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है। इस मामले में 4 सप्ताह बाद दोबारा सुनवाई होनी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी गाड़ियों को लेकर एक बेहद अहम टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि पहले तो लोग 40-50 साल तक कारों का इस्तेमाल करते थे और अब भी पुरानी कारें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए।

4 सप्ताह बाद दोबारा होगी सुनवाई

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की, उसमें चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजरिया शामिल थे। कोर्ट ने नोटिस जारी कर अपने आदेश में कहा कि इस मामले पर 4 सप्ताह में जवाब दिया जाए।

2018 के आदेश की समीक्षा की मांग

सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से दाखिल उस याचिका को लेकर आया है, जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली सरकार ने अपने आवेदन में इस आदेश पर कहा कि किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर आधारित नहीं था।

दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया था फैसला

दरअसल, दिल्ली सरकार ने व्हीकल बैन को लागू करने वाला नियम 1 जुलाई 2025 से ही लागू कर दिया था। लेकिन भारी विरोध और खामियों के बाद इसे वापस ले लिया गया था। हालांकि, दिल्ली सरकार ने वापस लेने के फैसले को अस्थायी बताया था और कहा था कि यह सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि एनसीआर में भी लागू होना चाहिए।

अक्षय श्रीवास्तव

लेखक के बारे मेंअक्षय श्रीवास्तवअक्षय श्रीवास्तव, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। उन्हें 12 साल से ज्यादा की पत्रकारिता का अनुभव है। मार्च 2025 से वह NBT डिजिटल के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। एनबीटी न्यूज टीम में वह देश की खबरों पर नजर रखते हैं। वह राजनीति, अपराध, भारत की विदेश नीति और दिल्ली-एनसीआर से संबंधित मुद्दों को कवर करते हैं। वह ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव स्टोरीज की विशेषज्ञता रखते हैं। एनबीटी में स्पेशल न्यूज पैकेज ‘मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ’ की भी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उन्होंने तीन लोकसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024)को कवर किया है । 2023 में दिल्ली की सड़कों पर कान का मैल निकालने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले कनमैलियों की धोखेबाजी को वो उजागर कर चुके हैं। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विषय पर बैचलर और मास्टर्स की डिग्री हासिल की है।… और पढ़ें



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