पटियाला हाउस अदालत ने धौला कुआं दुर्घटना की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर तक स्थगित कर दी है। पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक जब्त नहीं किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण सबूत हैं।

आरोपी के पति के पास है उसका फोन
ज्यूडिशल मैजिस्ट्रेट अंकित गर्ग को पुलिस ने बताया कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। कौर की याचिका का विरोध करते हुए, पुलिस ने कहा कि दुर्घटना के बाद परिवार के सदस्यों से संपर्क करने के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन एक अहम सबूत है। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि कौर का फोन उसके पति के पास है और शनिवार शाम तक उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा।
इसका नहीं कोई कानूनी प्रावधान
शुक्रवार की सुनवाई में अदालत ने कहा कि किसी आपराधिक मामले में आरोपी के साथ सीसीटीवी फुटेज साझा करने की अनुमति देने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। दुर्घटना के बाद, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने सहित अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस सबूतों से छेड़छाड़ की संभावित कोशिशों की भी जांच कर रही है। कौर को 27 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
