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Delhi News: पंप से नहीं मिलेगा पेट्रोल… दिल्ली में 1 जुलाई से इन वाहनों के चलाने पर लगी रोक – Delhi News Daily

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Last updated: June 21, 2025 9:48 am
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Navbharat Times - Hindi News
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। यानी, जो गाड़ियां अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, उन्हें ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ (EOL) गाड़ियां माना जाएगा और उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। EOL (End of Life) गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। स्क्रैप का मतलब है, उन्हें तोड़कर उनके पार्ट्स को फिर से इस्तेमाल किया जाएगा।

नियम तोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ने के लिए 100 टीमें नियुक्त
इसके लिए ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट विभाग की 100 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें सड़कों पर EOL गाड़ियों को पकड़ेंगी। शहर के सभी 520 पेट्रोल पंपों पर ऐसी तकनीक लगाई गई है, जिससे EOL गाड़ियों की पहचान हो सकेगी। अभी भारत में BS VI गाड़ियां चल रही हैं। BS-VI का मतलब है, भारत स्टेज VI। यह गाड़ियों के प्रदूषण को मापने का एक पैमाना है। लेकिन अभी भी कई पुरानी गाड़ियां BS-II और BS III पर चल रही हैं। ये गाड़ियां ज्यादा प्रदूषण करती हैं।

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के सदस्य विरिंदर शर्मा ने कहा कि EOL पॉलिसी 2015 के आसपास शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस पर ध्यान दिया और दिल्ली सरकार ने इसे लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जब मामला कोर्ट में गया तो यह रुक गया था। अब दिल्ली और NCR में ऐसी गाड़ियों की बहुत ज्यादा संख्या को देखते हुए कार्रवाई करने का समय आ गया है। इसलिए CAQM ने इस समस्या को खत्म करने के लिए यह निर्देश जारी किया है। बता दें कि CAQM का मतलब है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग।

दिल्ली में 62 लाख EOL गाड़ियां
CAQM के अनुसार, दिल्ली में 62 लाख EOL गाड़ियां हैं। इनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन हैं, जैसे कि स्कूटर और मोटरसाइकिल। एक CAQM अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) तकनीक लगाई गई है। इससे गाड़ियों के नंबर प्लेट को स्कैन करके उनकी जानकारी निकाली जा सकेगी। यह जानकारी ‘वाहन’ नाम के एक डेटाबेस में दर्ज होगी। 2024 में दिल्ली में 39,273 EOL गाड़ियां जब्त की गईं।

CAQM ने यह भी बताया कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले 156 रास्तों पर भी ऐसे सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे EOL गाड़ियों को शहर में आने से रोका जा सकेगा। विरिंदर शर्मा ने बताया कि अभी तक इस सिस्टम से 3.6 करोड़ गाड़ियों की जांच की गई है और 4.9 लाख गाड़ियां EOL पाई गई हैं। इसके अलावा, 29.5 लाख गाड़ियों को अपने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) को नवीनीकृत करने के लिए मजबूर किया गया है। PUC का मतलब है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट बताता है कि आपकी गाड़ी प्रदूषण के नियमों का पालन कर रही है।

इन शहरों में भी नियम लागू होगा
शर्मा ने आगे बताया कि दिल्ली की तरह ही यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत जैसे शहरों में भी 1 नवंबर से लागू होगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से इसे NCR के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। CAQM ने कहा कि कई अध्ययनों से पता चला है कि पुरानी गाड़ियां NCR में प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं। CAQM के एक अधिकारी ने कहा कि BS IV गाड़ियों से BS VI गाड़ियों की तुलना में 4.5 गुना ज्यादा PM उत्सर्जन होता है। PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, जो हवा में मौजूद छोटे-छोटे कण होते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। मार्च 2025 तक हरियाणा में 2.7 लाख, उत्तर प्रदेश में 1.3 लाख और राजस्थान में 6.2 लाख EOL गाड़ियां थीं।

जब अधिकारियों से पूछा गया कि दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली बसें, जैसे कि कश्मीरी गेट या आनंद विहार ISBT पर, अपने स्टेशनों पर ईंधन भरवाती हैं, तो उनका क्या होगा? अधिकारियों ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी जल्द ही एक योजना बनाई जाएगी। ISBT का मतलब है इंटर-स्टेट बस टर्मिनल। सरकार का यह कदम दिल्ली और NCR में प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। पुरानी गाड़ियों को हटाने से हवा साफ होगी और लोगों को सांस लेने में आसानी होगी।



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