Delhi NCR old vehicle ban News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को राहत देते हुए फिलहाल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि पहले तो लोग 40-50 साल तक कारों का इस्तेमाल करते थे और अब भी पुरानी कारें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए।
4 सप्ताह बाद दोबारा होगी सुनवाई
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की, उसमें चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजरिया शामिल थे। कोर्ट ने नोटिस जारी कर अपने आदेश में कहा कि इस मामले पर 4 सप्ताह में जवाब दिया जाए।
2018 के आदेश की समीक्षा की मांग
सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से दाखिल उस याचिका को लेकर आया है, जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली सरकार ने अपने आवेदन में इस आदेश पर कहा कि किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर आधारित नहीं था।
दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया था फैसला
दरअसल, दिल्ली सरकार ने व्हीकल बैन को लागू करने वाला नियम 1 जुलाई 2025 से ही लागू कर दिया था। लेकिन भारी विरोध और खामियों के बाद इसे वापस ले लिया गया था। हालांकि, दिल्ली सरकार ने वापस लेने के फैसले को अस्थायी बताया था और कहा था कि यह सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि एनसीआर में भी लागू होना चाहिए।
