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GRAP के दौरान प्रदूषण के पीक पर नहीं मिलेगी पुरानी गाड़ियों को फ्यूल, दिल्ली-NCR के 5 शहरों में नियम एक साथ लागू – Delhi News Daily

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Last updated: July 9, 2025 4:18 am
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दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को भले 1 नवंबर तक राहत मिल गई हो। लेकिन अब गाड़ियों पर यह पाबंदी उस समय लागू होगी, जब पहले ही कई गाड़ियों पर GRAP के चलते पाबंदी रहती है। इस बार दिल्ली-NCR के पांच शहरों में नियम एक साथ लागू होगा, ऐसे में इसका असर कई लोगों को प्रभावित करेगा। पांच जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत शामिल है।

GRAP old vehicles not get fuel at peak of pollution
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर तक मिली राहत
नई दिल्लीः दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को भले एक नवंबर तक राहत मिल गई हो। लेकिन अब गाड़ियों पर यह पाबंदी उस समय लागू होगी जब पहले ही कई गाड़ियों पर GRAP के चलते पाबंदी रहती है। वहीं, 12 नवंबर से शादियां भी शुरू हो रही है। ऐसे में इस नियम के लागू होने से लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। एक नवंबर का समय प्रदूषण के लिहाज से दिल्ली-एनसीआर का सबसे संवेदनशील समय होता है।

5 शहरों में नियम एक साथ लागू होगा
वहीं, इस बार दिल्ली और एनसीआर के पांच शहरों में नियम एक साथ लागू होगा, ऐसे में इसका असर कई लोगों को प्रभावित करेगा। पांच जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत शामिल है। सीएक्यूएम ने इन जिलों का चयन यहां गाड़ियों की संख्या के हिसाब से किया था। यानी इन शहरों में इस दायरे में सबसे अधिक गाड़ियां आती है।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना
एनवायारोकेटालिस्ट के फाउंडर सुनील दहिया के अनुसार, पीक प्रदूषण के दौरान यह नियम लागू करने और वह भी ऐसे समय में जब गाड़ियों पर कई तरह की पाबंदियां पहले से रहती हैं। लोगों का गुस्सा बढ़ा सकती है। वहीं, ऐसी गाड़ियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि इनका सीधे तौर पर प्रदूषण पर कुछ व्यापक असर पड़े। हालांकि, 1 नवंबर तक का समय इन जिलों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए दिया जाए तो उसका अधिक असर दिखाई दे सकता है।

यह पैमाना सिर्फ दिल्ली-NCR में लागू है
सेफ (सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवारनयमेंट) के फाउंडर विक्रांत तोंगड़ के अनुसार, 12 नवंबर से शादियां शुरू हो रही है। ऐसे में इस तरह की गाड़ियों में एनसीआर के बाकी शहरों से आने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। उस समय पराली की वजह से भी राजधानी में प्रदूषण पर असर होता है। सीएसई के अनुसार उम्र नहीं बल्कि गाड़ी को बाहर करने का पैरामीटर उससे होने वाला प्रदूषण रहना चाहिए। उम्र के आधार पर यह पैमाना सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में लागू है।

मार्च 2025 तक कितनी हैं पुरानी गाड़ियां

  • दिल्ली- 6114728
  • हरियाणा- 2750152
  • यूपी- 1269598
  • राजस्थान- 620962

क्या है सिस्टम में खराबी

  • फ्यूल स्टेशन पर लगे स्पीकर ठीक काम नहीं कर रहे हैं।
  • एएनपीआर कैमरे ठीक तरह से नहीं लगाए गए हैं।
  • एएनपीआर कैमरे साधारण नंबर प्लेट को नहीं पढ़ पा रहे है
  • कैमरे एनसीआर के डेटा से इंटिग्रेटेड नहीं हैं।

क्या-क्या होना है

  • सीएम कह चुकी है कि वह पुरानी गाड़ियों से जुड़े सख्त नियमों से राहत दिलाने की हर कोशिश करेंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
  • उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों का सही आकलन नहीं है। ऐसी गाड़ियां 2-7 किलोमीटर के दायरे में कभी कभार चल रही है।

इसलिए प्रतिबंध किया स्थगितः सचदेवा
दिल्ली BJP प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा CM रेखा गुप्ता के अनुरोध पर ट्रिब्यूनल ने पुरानी गाड़ियों के ईधन पर जो प्रतिबंध लगाया था, उसे स्थगित किया गया है। अब दिल्ली में भी यह अभियान 1 नवंबर 2025 से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में एक साथ शुरू किया जाएगा। उधर, नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का ड्रामा बंद करे और मिडिल क्लास के हित में एक हफ्ते के अंदर कानून लाए। अगर इसके लिए सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाती है, तो आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी।

एनबीटी डेस्क

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