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पत्नी के पास MBA की डिग्री, किराए और FD से भी आमदनी; दिल्ली हाई कोर्ट ने मासिक गुजारा भत्ता घटाकर 25000 किया – Delhi News Daily

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Last updated: August 12, 2026 10:12 pm
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Delhi High Court Wife Monthly Maintenance
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Contents
दिल्ली हाई कोर्ट में पति-पत्नी के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पति को अदालत से राहत मिल गई। पति ने पत्नी के पास एमबीए की डिग्री सहित आमदनी के कई जरिए बताए। पति ने कहा कि पत्नी कमाने में सक्षम है इसलिए गुजारा भत्ता कम किया जाए।पति ने गुजारा-भत्ते की रकम को चुनौती क्यों दी?आशुतोष ने हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती दीदिल्ली हाई कोर्ट ने गुजारा-भत्ता (मेंटेनेंस) क्यों कम किया?हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला

दिल्ली हाई कोर्ट में पति-पत्नी के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पति को अदालत से राहत मिल गई। पति ने पत्नी के पास एमबीए की डिग्री सहित आमदनी के कई जरिए बताए। पति ने कहा कि पत्नी कमाने में सक्षम है इसलिए गुजारा भत्ता कम किया जाए।

Delhi High Court Wife Monthly Maintenance
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी का गुजारा भत्ता घटाया
नई दिल्ली: बीते मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया जहां अदालत ने पति के हक में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने पति द्वारा अपनी पत्नी को दिए जाने वाले अंतरिम गुजारे-भत्ते को 30,000 रुपये प्रति माह से घटाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया कि पत्नी अच्छी तरह से पढ़ी-लिखी है और उसकी अपनी किराये और फिक्स्ड डिपॉजिट से अच्छी आमदनी होती है। यह आदेश पति द्वारा दायर उस याचिका पर आंशिक रूप से मंजूरी देते हुए दिया गया, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत पत्नी को 12 अप्रैल, 2021 से 30,000 रुपये प्रति माह का अंतरिम गुज़ारा-भत्ता देने का निर्देश दिया गया था।

पति ने गुजारा-भत्ते की रकम को चुनौती क्यों दी?

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आशुतोष राय अस्थाना और यमिता राय अस्थाना की शादी 2 नवंबर, 1995 को हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं। दोनों के बीच आपसी मतभेद होने के बाद, यमिता ने 9 अप्रैल, 2021 को अपने पति से गुजारा-भत्ते की मांग की। फैमिली कोर्ट ने शुरू में 15 जनवरी, 2022 को उन्हें अंतरिम गुजारा-भत्ते के तौर पर 25,000 रुपये देने का आदेश दिया। लेकिन बाद में, 5 जून, 2024 को कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया, जिसमें आशुतोष को गुजारा-भत्ते की अर्जी देने की तारीख से हर महीने 30,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया।

आशुतोष ने हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती दी

आशुतोष ने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि वह दोनों बच्चों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें उनकी बड़ी बेटी भी शामिल थी जो MBBS की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि यमिता ने फाइनेंस में MBA किया था और वह कमाने में सक्षम थीं। उन्होंने बताया कि वह उनके खरीदे हुए घर में रह रही थीं और उन्हें किराए और फिक्स्ड डिपॉजिट से भी आमदनी होती थी।

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें कई लोन चुकाने थे। हालांकि, पत्नी ने याचिका का विरोध किया और कहा कि फैमिली कोर्ट ने पति की आर्थिक स्थिति पर ठीक से विचार किया था। उन्होंने बताया कि उनकी सालाना आय 63 लाख रुपये से ज्यादा थी और उनका कार्गो का बिजनेस भी था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुजारा-भत्ता (मेंटेनेंस) क्यों कम किया?

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने देखा कि दोनों बच्चे पति के साथ रह रहे थे और वह उनकी पढ़ाई और दूसरे खर्च उठा रहे थे। कोर्ट ने यह भी देखा कि उनकी बेटी MBBS का कोर्स कर रही थी। कोर्ट ने आगे कहा कि यमिता अपने पति के खरीदे हुए तीन बेडरूम वाले घर में रह रही थीं। कोर्ट ने कहा कि वह अच्छी तरह से क्वालिफाइड थीं, उनके पास फाइनेंस में MBA की डिग्री थी और वह खुद कमाने में सक्षम थीं।

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला

कोर्ट ने कहा कि वह बहुत अधिक क्वालिफाइड और पढ़ी-लिखी महिला हैं, जिन्होंने फाइनेंस में MBA किया है और वह खुद कमाने में पूरी तरह सक्षम हैं। कोर्ट ने यह भी देखा कि यमिता को किराए से हर महीने 10450 रुपये और फिक्स्ड डिपॉजिट से हर महीने 4400 रुपये ब्याज के तौर पर मिल रहे थे। कोर्ट ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट से अंतरिम गुजारा-भत्ता मिलने से पहले ही आशुतोष अपनी मर्जी से उन्हें हर महीने 20000 रुपये दे रहे थे।

हाई कोर्ट ने ‘रजनीश बनाम नेहा’ मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का जिक्र किया। इन गाइडलाइंस के मुताबिक, गुजारा-भत्ता तय करते समय कोर्ट को दोनों पक्षों की आय और संपत्ति, पति पर निर्भर लोगों की संख्या, उसकी देनदारियों और भुगतान करने की क्षमता जैसे पहलुओं पर विचार करना होता है। हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने इन पहलुओं पर विचार तो किया था, लेकिन 30000 रुपये प्रति माह का गुजारा-भत्ता तय करते समय उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

Sanjeev Kumar

लेखक के बारे मेंSanjeev Kumarसंजीव कुमार (सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर)

संजीव कुमार वर्तमान में नवभारत टाइम्स में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। वे मई 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स, डिजिटल विंग से जुड़े। पत्रकारिता में ऑनलाइन न्यूज डेस्क पर उन्हें काम करने का 6 साल का अनुभव है। नवभारत टाइम्स में जुड़ने से पहले वह अमर उजाला, वन इंडिया हिंदी और दैनिक जागरण के डिजिटल विंग में सेवा दे चुके हैं। वह वर्तमान में नवभारत टाइम्स में नेशनल और दिल्ली डेस्क से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं। खबरों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए स्रोतों की जांच के साथ तथ्यों की पुष्टि अनिवार्य रूप से करते हैं।

विशेषज्ञता
संजीव कुमार खास तौर पर मौसम की खबर, नेशनल और राजनीति की खबर, ब्रेकिंग न्यूज, रियल टाइम खबरें, एक्सप्लेनर और रिसर्च आधारित खबरें करते हैं। इसके अलावा वह हर तरह के इवेंट का पल-पल का लाइव कवरेज भी करते हैं।

पत्रकारिता अनुभव
संजीव कुमार ने पत्रकारिता में स्नातक और मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पत्रकारिता का शुरुआती ज्ञान लिया, यहां उन्होंने हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव कवरेज, स्पेशल खबरों को यूजर के इंटरेस्ट के अनुसार बनाने के तरीके को बारीकी से समझा। इसके बाद उन्होंने वन इंडिया हिंदी में नेशनल डेस्क पर काम किया। फिर दैनिक जागरण में बिहार-झारखंड की लोकल खबरों पर 1 साल 6 महीने तक काम किया है। इसके बाद नवभारत टाइम्स में पारी की शुरुआत की।

शिक्षा/पुरस्कार
मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के रहने वाले संजीव कुमार ने वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचेलर इन मीडिया साइंस में स्नातक किया। फिर आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी से मास्टर इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट की भी डिग्री ली। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से संबंधित कई ऑनलाइन कोर्स भी किए हैं।… और पढ़ें



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