दिल्ली सरकार जल्द ही मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत पेंडिंग चालान होने पर गाड़ी का PUC, FASTag और इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हो सकेगा।

नियम तोड़ने वालों पर लगेगी लगाम
उन्होंने कहा कि इस कदम से नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय 2026 में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। अब दिल्ली सरकार सख्ती से नियम लागू करेगी। नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद से भी लोग गाड़ी से दिल्ली आते हैं। उन पर भी इसका असर होगा।
अधिकतर गाड़ी वाले कोर्ट में चालान भरने की बात कहते हैं। अब नियमों को लेकर गंभीरता बढ़ेगी।
नीरज ठाकुर, स्पेशल कमिश्नर (ट्रैफिक) , दिल्ली पुलिस
जीरो पेनल्टी में निपटाए गए 52 फीसदी चालान
इसलिए जुर्माना नहीं भरते लोग नियम तोड़ने वाले कोर्ट में चालान भरने को प्राथमिकता क्यों देते हैं। इस सवाल पर स्पेशल सीपी (ट्रैफिक) ने कहा, ‘विश्लेषण में सामने आया कि हलिया लोक अदालतों में करीब 52 फीसदी चालान ‘जीरो’ जुर्माने पर निपटाए गए हैं। बाकी हर चालान पर औसतन 156 रुपये फाइन लगा। दिल्ली हाई कोर्ट की कमिटी इसकी निगरानी करती है। उसे संबंधित डेटा भेजा जाता है।
लोक अदालत का इंतजार क्यों करते हैं लोग
लोग ट्रैफिक पुलिस को जुर्माना देने के बजाय लोक अदालत का इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि वहां भारी छूट मिल जाती है। सरकार अब इस लूपहोल (खामी) को बंद करना चाहती है ताकि लोग कानून का डर महसूस करें, न कि रियायत का इंतजार करें।
