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शराब की ऑनलाइन बिक्री का मामला: CM रेखा गुप्ता के AI डीपफेक हटाने का HC से आदेश, कहा- व्यंग्य की आड़ में गरिमा से खिलवाड़ नहीं – Delhi News Daily

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Last updated: November 6, 2026 7:12 pm
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Delhi CM Rekha Gupta
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Contents
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को फटकार लगाते हुए शराब बेचते दिखाने वाले AI डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश जारी कर दिया है। विवादित पोस्ट में सीएम रेखा गुप्ता को फेरी वाली के तौर पर दिखाया गया था। हाई कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि राजनीतिक व्यंग्य के नाम पर गरिमा से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं।मुख्यमंत्री को फेरीवाले के तौर पर दिखाया थाAAP और अन्य प्रतिवादियों को समन जारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को फटकार लगाते हुए शराब बेचते दिखाने वाले AI डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश जारी कर दिया है। विवादित पोस्ट में सीएम रेखा गुप्ता को फेरी वाली के तौर पर दिखाया गया था। हाई कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि राजनीतिक व्यंग्य के नाम पर गरिमा से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं।

Delhi CM Rekha Gupta
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(फोटो– ANI)
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए AI जनरेटेड डीपफेक वीडियो और तस्वीरों को हटाने का अंतरिम आदेश दिया है। शुक्रवार को पारित आदेश में कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक व्यंग्य और आलोचना की अनुमति है, लेकिन इसकी आड़ में किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती।

जस्टिस मनोज जैन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से दायर सिविल मुकदमे पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और फेसबुक को संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट और यूआरएल हटाने का निर्देश दिया है। ये पोस्ट आम आदमी पार्टी (AAP) के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से साझा किए गए थे।

कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक हस्तियों को व्यंग्यात्मक आलोचना सहन करनी चाहिए, लेकिन जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी के व्यक्तिगत सम्मान और नैतिक चरित्र पर हमला किया जाता है तो न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि AI से तैयार सामग्री के लिए उसे प्रकाशित करने वाला व्यक्ति जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

मुख्यमंत्री को फेरीवाले के तौर पर दिखाया था

मामले में मुख्यमंत्री को AI से तैयार तस्वीरों और वीडियो में शराब बेचने वाले, फेरीवाले और डिलीवरी एजेंट(आपत्तिजनक छवियों ) के रूप में दिखाया गया था। इन पोस्ट में काल्पनिक योजना ‘हर-हर रेखा या घर-घर ठेका योजना’ का भी जिक्र था। एक वीडियो में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को शराब और बर्फ डालते हुए दिखाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि 4 नवंबर को पोस्ट किए गए एक वीडियो को कुछ ही समय में X पर 75 हजार से अधिक बार देखा गया था।

AAP और अन्य प्रतिवादियों को समन जारी

मुख्यमंत्री की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि दिल्ली के आबकारी नियमों में शराब की होम डिलीवरी का प्रावधान नहीं है। रजिस्टर्ड उपभोक्ता केवल अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं और खुद जाकर सामान ले सकते हैं। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए AAP और अन्य प्रतिवादियों को समन जारी किया है। उन्हें 30 दिन में लिखित जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

प्राची यादव

लेखक के बारे मेंप्राची यादवप्राची यादव नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट और कंज्यूमर कोर्ट की रिपोर्टिंग।
2006 से पत्रकारिता में सक्रिय। कोर्ट रिपोर्टिंग में 15 साल का अनुभव। जनता के हित और जानकारी से जुड़ेी संबंधित खबरों के लिए Prachi.Yadav@timesgroup.com पर संपर्क कर सकते हैं।
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