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‘कारों के कब्रिस्तान’ पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सरकार और पुलिस को जारी किया नोटिस – Delhi News Daily

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Last updated: April 23, 2026 4:12 am
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दिल्ली की मुख्य सड़कों पर खराब, लावारिस और जब्त की गई गाड़ियों के खतरनाक ढेर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा, इन गाड़ियों की वजह से सड़कों पर जाम लग रहा है।​​दिल्ली सरकार-पुलिस और एमसीडी को नोटिसयाचिकाकर्ता ने क्या कहा

दिल्ली की मुख्य सड़कों पर खराब, लावारिस और जब्त की गई गाड़ियों के खतरनाक ढेर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा, इन गाड़ियों की वजह से सड़कों पर जाम लग रहा है।​​

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी की मुख्य सड़कों पर खराब, लावारिस और जब्त की गई गाड़ियों के खतरनाक ढेर पर बुधवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने माना कि इन गाड़ियों की वजह से सड़कों पर जाम लग रहा है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि इस स्थिति के कारण पुलिस थानों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है।

बेंच ने आदेश में यह भी कहा कि फरवरी 2024 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के बावजूद, उन पर ठीक से अमल न होने से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। लिहाजा, कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह सभी थाना प्रभारियों से नियमित रूप से स्टेटस रिपोर्ट मांगें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन ‘कारों के कब्रिस्तानों’ को आखिरकार साफ कर दिया जाए।

दिल्ली सरकार-पुलिस और एमसीडी को नोटिस

कोर्ट ने ‘जन सेवा वेलफेयर सोसायटी’ की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के साथ एमसीडी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

एनजीओ अध्यक्ष अजय अग्रवाल के जरिए दाखिल इस याचिका में बताया गया कि टैक्स देने वालों के लिए बनी सार्वजनिक सड़कों को, उन्हीं अधिकारियों ने हमेशा के लिए कूड़ाघर बना दिया है।

याचिकाकर्ता ने क्या कहा

याचिकाकर्ता के वकील योगेश गोयल ने दलील दी कि जहां एक तरफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आम नागरिकों पर पुरानी गाड़ियां पार्क करने के लिए 10,000 तक का भारी जुर्माना लगाता है तो वहीं, थाने सैकड़ों जब्त की गई ‘केस प्रॉपर्टी’ गाड़ियों को कई साल तक सार्वजनिक सड़कों पर ‘पूरी छूट’ के साथ पार्क करते हैं। सड़कों की चौड़ाई काफी कम हो गई है।

प्राची यादव

लेखक के बारे मेंप्राची यादवप्राची यादव नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट और कंज्यूमर कोर्ट की रिपोर्टिंग।
2006 से पत्रकारिता में सक्रिय। कोर्ट रिपोर्टिंग में 15 साल का अनुभव। जनता के हित और जानकारी से जुड़ेी संबंधित खबरों के लिए Prachi.Yadav@timesgroup.com पर संपर्क कर सकते हैं।
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