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Reading: राघव चड्ढा के केस में ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ का कोई मामला शामिल नहीं, मानहानि कंटेंट पर दिल्ली हाई कोर्ट का आया आदेश – Delhi News Daily
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राघव चड्ढा के केस में ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ का कोई मामला शामिल नहीं, मानहानि कंटेंट पर दिल्ली हाई कोर्ट का आया आदेश – Delhi News Daily

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Last updated: July 1, 2026 8:12 am
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BJP MP Raghav Chadha
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ पोस्ट किए गए मानहानि करने वाले कंटेंट को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इसमें पर्सनैलिटी राइट्स का मामला नहीं है। राघव चड्ढा ने पैसे के लिए खुद को बेचने के आरोप वाले कंटेंट को हटाने की मांग की थी।राघव चड्ढा ने बिना सहमति के तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की थीकोर्ट ने कहा- पहली नजर में पर्सनैलिटी राइट्स का कोई मुद्दा नहीं बनता

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ पोस्ट किए गए मानहानि करने वाले कंटेंट को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इसमें पर्सनैलिटी राइट्स का मामला नहीं है। राघव चड्ढा ने पैसे के लिए खुद को बेचने के आरोप वाले कंटेंट को हटाने की मांग की थी।

BJP MP Raghav Chadha
बीजेपी सांसद राघव चड्ढा
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ पोस्ट किए गए कुछ मानहानि करने वाले कंटेंट को हटाने का आदेश दिया। साथ ही, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उनके केस में ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ (व्यक्तित्व अधिकार) का कोई मामला शामिल नहीं है।

बता दें कि राघव चड्ढा ने उस अपमानजनक कंटेंट को हटाने की मांग की थी जिसमें कथित तौर पर दिखाया गया था कि उन्होंने पैसे के लिए खुद को बेच दिया।

उनकी अंतरिम याचिका पर आदेश सुनाते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि इसमें पर्सनैलिटी राइट्स का कोई मामला शामिल नहीं है। हालांकि, मैंने सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स को हटाने का आदेश दिया है। बाकी कंटेंट पहली नजर में मानहानि करने वाला नहीं लगता।

राघव चड्ढा ने बिना सहमति के तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की थी

राघव चड्ढा ने अज्ञात लोगों और कई अन्य ज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ राहत की मांग की है। उन्होंने प्रतिवादियों को उनकी सहमति के बिना उनकी तस्वीरों सहित उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की थी। अंतरिम अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए जस्टिस प्रसाद ने कहा था कि प्रथम दृष्टया, विवादित पोस्ट चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के राजनीतिक फैसले की आलोचना थी और मानहानि और आलोचना के बीच की रेखा बहुत बारीक है।

कोर्ट ने कहा- पहली नजर में पर्सनैलिटी राइट्स का कोई मुद्दा नहीं बनता

कोर्ट ने मौखिक रूप से चड्ढा के वकील, सीनियर एडवोकेट राजीव नायर से कहा कि पहली नजर में इस मामले में ‘पर्सनैलिटी राइट’ (व्यक्तित्व अधिकार) का कोई मुद्दा नहीं है। चड्ढा का केस वकील सतत्य आनंद और निखिल आराधे के जरिए दायर किया गया है। गौरतलब है कि कोर्ट कांग्रेस नेता शशि थरूर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण जैसी राजनीतिक हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करता रहा है।

संजीव कुमार

लेखक के बारे मेंसंजीव कुमारसंजीव कुमार (सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर)

संजीव कुमार वर्तमान में नवभारत टाइम्स में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। वे मई 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स, डिजिटल विंग से जुड़े। पत्रकारिता में ऑनलाइन न्यूज डेस्क पर उन्हें काम करने का 6 साल का अनुभव है। नवभारत टाइम्स में जुड़ने से पहले वह अमर उजाला, वन इंडिया हिंदी और दैनिक जागरण के डिजिटल विंग में सेवा दे चुके हैं। वह वर्तमान में नवभारत टाइम्स में नेशनल और दिल्ली डेस्क से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं। खबरों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए स्रोतों की जांच के साथ तथ्यों की पुष्टि अनिवार्य रूप से करते हैं।

विशेषज्ञता
संजीव कुमार खास तौर पर मौसम की खबर, नेशनल और राजनीति की खबर, ब्रेकिंग न्यूज, रियल टाइम खबरें, एक्सप्लेनर और रिसर्च आधारित खबरें करते हैं। इसके अलावा वह हर तरह के इवेंट का पल-पल का लाइव कवरेज भी करते हैं।

पत्रकारिता अनुभव
संजीव कुमार ने पत्रकारिता में स्नातक और मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पत्रकारिता का शुरुआती ज्ञान लिया, यहां उन्होंने हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव कवरेज, स्पेशल खबरों को यूजर के इंटरेस्ट के अनुसार बनाने के तरीके को बारीकी से समझा। इसके बाद उन्होंने वन इंडिया हिंदी में नेशनल डेस्क पर काम किया। फिर दैनिक जागरण में बिहार-झारखंड की लोकल खबरों पर 1 साल 6 महीने तक काम किया है। इसके बाद नवभारत टाइम्स में पारी की शुरुआत की।

शिक्षा/पुरस्कार
मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के रहने वाले संजीव कुमार ने वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचेलर इन मीडिया साइंस में स्नातक किया। फिर आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी से मास्टर इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट की भी डिग्री ली। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से संबंधित कई ऑनलाइन कोर्स भी किए हैं।… और पढ़ें



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